धनबाद: धनबाद शहर में यातायात को सुगम बनाने को लेकर जिला परिवहन विभाग ने नए नियम तैयार किए है. ये सभी नियम पांच दिसंबर को लागू कर दिए जाएंगे. नया रूट चाट भारी वाहनों को शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही स्कूल के समय पर भी भारी वाहन नहीं चलेंगे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नियमों के तहत इन वाहन चालकों को मिलेगी छूट
बता दें कि छोटे माल वाहकों से व्यापारी सामनों को लाने ले जाने के लिए छूट मिलेगी है. न्यू रूट चाट में गोल बिल्डिंग कतरास चौक सिन्दरी के गौशाला चौक के साथ साथ धनसार चौक पर भारी वाहनों को भी रोका जाएगा. सुबह आठ बजे से दस बजे तक बसों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी. जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शहर के मुख्य पथो पर जाम मुक्त यातायात परिवहन के संचालन एवं सड़क दुर्घटना को कम करने हेतु परिचर्चा की गई थी, जिसमें उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को शहर को जाम से निजात दिलाने को लेकर कड़े आदेश दिए गए थे. 


अधिकारियों ने रूट चार्ट के विषय में कराया अवगत
इसी क्रम में आज धनबाद परिवहन विभाग और ट्रैफिक एसपी ने प्रेसवार्ता कर रूट चार्ट के विषय में अवगत कराया. जिसमें श्रमिक चौक से बैंक मोड़, झरिया मटकुरिया, करकेन्द मोड़ में सुबह आठ बजे से रात्रि दस बजे तक यात्री बसों के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी होगी. वहीं झरिया के कतरास मोड़ से बाटा मोड़ होते हुए चार नवंबर को बस स्टेंड तक वन वे किया गया है. धनबाद रेलवे स्टेशन पर पांच मिनट से अधिक देर तक बसों का ठहराव पर प्रतिबंधित होगा. पश्चिम बंगाल से आने वाली भारी माल वाहकों, भारी वाहनों को गोल बिल्डिंग मोड़ से धनबाद शहर के अन्दर प्रवेश निषेध रहेगा. वही बस एसोसिएशन ने भी जिला परिवहन विभाग के फैसले पर सहमति जताई. साथ ही कहा की शहर जाम का मुख्य कारण ऑटो है जिससे जाम प्रतिदिन लगता है.


इनपुट- नितेश कुमार मिश्रा


ये भी पढ़िए- Bihar News Live Updates: बिहार और झारखंड में जानें आज क्या है खास, सभी राजनीतिक और अन्य खबरें मिलेगी यहां