Ranchi: आरजेडी चीफ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के लिए शनिवार का 'शनि' 'मंगल' में बदल गया. पिछले लंबे समय से जिस वक्त का इंतजार लालू यादव समेत उनके परिवार और चाहनेवालों को था, वो 17 अप्रैल की तारीख को मुकर्रर हो गया. दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने दुमका कोषागार (Dumka Treasury Case) के अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव को जमानत दे दी.


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कोर्ट के इस फैसले के बाद मानों उनके समर्थकों के लिए होली-दिवाली आ गई. फैसले के बाद कार्यकर्ता जश्न मानने लग गए और अब सभी को लालू के बाहर आने का इंतजार है. वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद लालू यादव के अधिवक्ता देवासी मंडल ने कहा, 'आरजेडी चीफ को चार मामले में जमानत मिल चुकी है, दो मामले ट्रायल पर हैं, कुल चारा घोटाले के 6 मामले हैं. सभी प्रक्रिया को पूरा करते हुए 2-3 दिनों में लालू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे.'



जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में सुनवाई के बाद लालू यादव को जमानत मिली है.  जानकारी के अनुसार, लालू के वकील ने सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए आरजेडी चीफ को राहत दी है. 



कोर्ट ने 1-1 लाख का बेल बांड और 5-5 लाख निजी मुचलकों पर लालू को रिहा करने का आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई जस्टिस अपरेश कुमार की अदालत में हुई. गौरतलब है कि इस मामले में लालू प्रसाद को CBI कोर्ट ने दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई थी. सजा की आधी ‌‌अवधि काट लेने के आधार पर लालू प्रसाद ने जमानत देने का आग्रह हाईकोर्ट से किया था. 


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