Patna-Gaya-Dobhi Highway:: पटना-गया-डोभी नेशनल हाइवे पर हाईकोर्ट सख्त, NHAI को दिया ये आदेश
Patna-Gaya-Dobhi National Highway: पटना के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने अनधिकृत निर्माण को जल्द से हटाकर मिट्टी भराई कराने का आदेश दिया है.
Patna-Gaya-Dobhi National Highway: बिहार की राजधानी पटना से गया और डोभी का सफर अब आसान होने वाला है. केंद्र सरकार की ओर से पटना-गया-डोभी नेशनल हाइवे का निर्माण कराया जा रहा है. अब पटना हाईकोर्ट ने NHAI को पटना-गया-डोभी एनएच का दो लेन पितृपक्ष के पहले चालू करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि पितृपक्ष के दौरान देश-विदेश के साथ प्रदेश के काफी श्रद्धालु बोधगया आते हैं. इस हाइवे के चालू होने से आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक कार्य से गया जाने में सहूलियत होगी. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चन्द्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने NHAI के अधिकारियों के साथ-साथ बिहार सरकार के अधिकारियों को भी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने का आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने हाईकोर्ट को बताया कि पटना में एनएच-83 और एनएच-30 को जोड़ने के लिए 2.8 किमी. सड़क बनाने की आवश्यक्ता है. इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है. उन्होने बताया कि यह सड़क सरिस्ताबद-चितकोहरा होते हुए पकड़ी नत्थुपुर में बन रही है. उन्होंने आगे कहा कि सरिस्ताबाद से शुरू होने वाला हाई टेंशन बिजली के तार को अब तक नहीं हटाया गया है. उनका कहना था कि एनएचएआई ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पर्यवेक्षण शुल्क जमा नहीं किया है.
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उधर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया था कि सड़क निर्माण का काम पूरा हो चुका है, लेकिन लिंक रोड़ नहीं बनने के कारण यातायात चालू नहीं हो पा रहा है. वहां लोगों का आवागमन नहीं हो पा रहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 5 अगस्त 2024 को की जाएगी. वहीं NHAI ने कोर्ट को बताया गया था कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क निर्माण का कार्य काफी हद तक पूरा हो गया है. लेकिन इसे पूरी तरह से यातायात चालू करने के लिए डाइवर्जन और लिंक रोड का बनाया जाना है, जिसका काम जारी है.