चारा घोटाला : लालू यादव को फिलहाल राहत नहीं, जमानत अर्जी पर सुनवाई टली
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चारा घोटाला : लालू यादव को फिलहाल राहत नहीं, जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

लालू यादव की जमानत याचिका पर बहस के लिए कपिल सिब्बल रांची पहुंचे थे.

रांची हाईकोर्ट में टली लालू यादव की जमानत याचिका. (फाइल फोटो)

रांची : चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए फिलहाल राहत की खबर नहीं है. रांची हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. लालू यादव की जमानत याचिका पर पक्ष रखने के लिए कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल रांची पहुंचे थे. ज्ञात हो कि हाईकोर्ट ने इससे पहले जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

नियमों के मुताबिक एकबार जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उसी कोर्ट में 90 दिनों के बाद दोबारा याचिका दायर की सजा सकती है. लालू यादव ने भी दोबारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है.

लालू यादव की जमानत याचिका पर बहस के लिए कपिल सिब्बल रांची पहुंचे थे. इस दौरान सीबीआई के वकील ने कोर्ट से मेरिट पर बहस के लिए समय मांगा. कोर्ट ने चार जनवरी तक के लिए सुनवाई टाल दी है.

वहीं, आईआरसीटीसी मामले में गुरुवार को पटियाला कोर्ट ने लालू यादव को अंतरिम जमानत दे दी. पटियाला हाउस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी में आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव को एक लाख के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत मिली.

पिछली सुनवाई में लालू यादव को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना था, लेकिन वह खराब सेहत की वजह पेश नहीं हो सके थे. कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव की पेशी और सुनवाई की समुचित व्यवस्था करे.