झारखंड: परिवहन विभाग ने बनाया नया नियम, अब बाइक खरीदने से पहले करना होगा ये काम
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झारखंड: परिवहन विभाग ने बनाया नया नियम, अब बाइक खरीदने से पहले करना होगा ये काम

परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद शोरूम मालिकों ने भी आदेश का पालन शुरू कर दिया है.

परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि राज्य में लगातार सड़क हादसे में इजाफा हो रहा है.

रांची: राजधानी रांची में सड़कों पर बढ़ रही सड़क दुर्घटना और बगैर हेलमेट हादसों की वजह से होती मौत पर अंकुश लगाने की राज्य सरकार ने कवायद शुरू कर दी है. परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अगर आपको बाइक खरीदनी है तो फिर दो हेलमेट का बिल देने पर ही बाइक का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा. 

आज से ही आदेश का होने लगा है पालन
परिवहन विभाग में किसी भी दो पहिया वाहन के निबंधन के लिए वाहन मालिकों के पास कम से कम 2 हेलमेट की अनिवार्यता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. इसके लिए विभाग से परिवहन आयुक्त कार्यालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. आने वाले दिनों में जब लोग दोपहिया वाहन लेकर निकले तो उनके पास कम से कम 2 हेलमेट उपलब्ध हो. मामले पर जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी बताते हैं कि इस आदेश का आज से ही पालन शुरू कर दिया गया है यानी अगर आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना है तो दो हेलमेट का बिल शोरूम को मुहैया कराना पड़ेगा.

हादसों में कमी लाना मुख्य मकसद- परिवहन मंत्री
परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि राज्य में लगातार सड़क हादसे में इजाफा हो रहा है. खासकर हम बाइक से होने वाली दुर्घटना की बात करें तो, सिर में चोट लगने से लोगों की जान जा रही है, इसलिए अच्छे क्वालिटी के हेलमेट अनिवार्य किया जा रहा है. साथ हीं मंत्री ने कहा कि कानून का पालन करवाने वाले पुलिसकर्मी ओर ट्रैफिक पुलिस खुद हेलमेट नही पहनते हैं. उन सभी पर भी विभाग को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

शोरूम मालिकों ने आदेश का पालन करना कर दिया है शुरू
परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद शोरूम मालिकों ने भी आदेश का पालन शुरू कर दिया है लेकिन मालिकों में कंफ्यूजन की स्थिति है. उनका कहना है कि बाइक के साथ उन्हें हेलमेट देनी है या फिर ग्राहक हेलमेट खुद लेकर आएंगे. यह बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं. हालांकि शोरूम के मालिकों के मुताबिक यह एक सराहनीय प्रयास है क्योंकि दुर्घटनाओं को रोकने में यह कारगर कदम साबित होगा.

परिवहन विभाग का यह निर्णय कितना असरदार 
बहरहाल दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और हादसों से होती मौत को कम करने के लिए झारखंड सरकार की यह पहल सराहनीय है. बस जरूरत है तो इस फरमान को सख्ती से लागू करने की.