चारा घोटालाः देवघर कोषागार मामले में लालू यादव को मिली जमानत, लेकिन नहीं होगी रिहाई
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चारा घोटालाः देवघर कोषागार मामले में लालू यादव को मिली जमानत, लेकिन नहीं होगी रिहाई

 झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को बड़ी राहत दी. देवघर कोषागार मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का फैसला किया है.

लालू यादव को देवघर मामले में जमानत मिल गी है. (फाइल फोटो)

रांचीः चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने जमानत पर सुनावाई कर उन्हें देवघर कोषागार मामले में बेल दे दिया है. हालांकि, उन्हें अभी भी जेल में ही रहना होगा.

लालू यादव जमानत के लिए काफी समय से कोर्ट में अर्जी दे रहे थे. लेकिन उन्हें राहत नहीं दी जा रही थी. लेकिन शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को बड़ी राहत दी. देवघर कोषागार मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का फैसला किया है. कोर्ट ने लालू यादव को 50 हज़ार के दो निजी मुचलके पर जमानत दिया है.

हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाएगा. क्योंकि उन पर चारा घोटाला मामले में देवघर, दुमका और चाईबासा तीनों मामलों में सजा हुई है. और दुमका और चाईबासा मामले में उन्हें अभी जामानत नहीं मिली है. इसलिए फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा.

देवघर मामले में लालू यादव को 3.5 साल की सजा हुई थी. वहीं, दुमका मामले में 5 साल की सजा हुई थी. इसके अलावा चाईबासा में दो मामले थे जिसमें 7-7 साल की सजा हुई थी.

आपको बता दें कि लालू यादव काफी समय से जेल में हैं, वहीं उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद लगातार उनका इलाज रिम्स अस्पताल में चल रहा था. उनके स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ही काफी समय जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की जा रही थी. जिसे खारिज कर दिया जा रहा था.

जमानत के लिए लालू यादव सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया जा रहा था लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली थी. बताया जा रहा है कि देवघर मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है इसलिए उन्हें बेल दी गई है.