झारखंड में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर बैन, सरकार ने जारी किया निर्देश
झारखंड के सरकारी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है.
Ranchi: झारखंड के सरकारी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है. झारखंड सरकार के नए आदेश के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या इससे संबंधित सामान की बिक्री नहीं होगी.
'तंबाकू को ना' की प्रतिज्ञा लेनी होगी
सरकार के आदेश के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थानों को 2 अक्तूबर तक 'तंबाकू को ना' की प्रतिज्ञा लेनी होगी. साथ ही सभी संस्थानों के मेन गेट पर इससे संबंधित बोर्ड भी लगाने होंगे. स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को यह कैंपस या भवन तंबाकू मुक्त है इसका भी बोर्ड लगाना होगा. इसके अलावा सभी जिलों के उपायुक्त को नियमित तौर पर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है.
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ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे रिपोर्ट पर कार्रवाई
दरअसल केंद्र सरकार की ओर से पिछले महीने ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया है. जिसमें झारखंड के 5 फीसदी बच्चों के तंबाकू के सेवन की बात सामने आयी है, यानि यह बच्चे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, और तंबाकू सेवन करने वाले इन बच्चों की उम्र 13 साल से कम बतायी जा रही है.
इस सर्वे रिपोर्ट के बाद झारखंड सरकार ने राज्य के स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में बिकने वाले तंबाकू के उत्पादों पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है.
(इनपुट: मनीष मिश्रा)