Ranchi Violence: रांची हिंसा मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में 24 जून को होगी सुनवाई
Ranchi Violence: रांची में 10 जून को हुई हिंसा और उपद्रव की घटना पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. इस सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से तमाम मसले पर विभिन्न रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है. मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख निर्धारित की गई है.
रांचीः Ranchi Violence: रांची में 10 जून को हुई हिंसा और उपद्रव की घटना पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. इस सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से तमाम मसले पर विभिन्न रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है. मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख निर्धारित की गई है.
आदालत ने मांगे कई सवालों के जवाब
रांची हिंसा मामले में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने जानना चाहा कि आखिर बगैर अनुमति के एक साथ 10 हजार लोग कैसे जमा हो गये. कोर्ट ने पूछा कि हिंसा में कितने लोगों की जान गई, कितने लोग घायल हुए, कितनी गोलियां चली. मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि अदालत ने इस घटना को बेहद गंभीर मानते हुए कहा कि इस घटना में पुलिस वालों पर भी गोलियां चली है और कई लोगों की मृत्यु हुई है. यह बेहद चिंताजनक है. इसलिए सभी रिपोर्ट और इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी सबमिट करने का आदेश दिया गया हैं. अदालत ने राज्य सरकार को हर एक पहलू पर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है कि क्या इंसिडेंट हुए थे और क्या-क्या कार्रवाई की जा रही है.
सभी रिपोर्ट देखने के बाद अदालत पास करेगी ऑर्डर
कोर्ट में चली सुनवाई की जानकारी देते हुए अधिवक्ता राजीव कुमार बताते हैं कि नवाज चिश्ती के मामले पर भी चर्चा हुई. कि 2019 की एक घटना में भी उसकी संलिप्तता थी. वहीं कोर्ट का कहना है कि नवाब चिश्ती का फोटो भी प्रार्थी ने लगाया है. जिसमें वह विधायक इरफान अंसारी और एक मंत्री के साथ नजर आ रहे हैं. इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का ऊपर में कनेक्शन है और अगर ऊपर में कनेक्शन है तो एक्शन लेना पड़ेगा जिससे रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ऑर्डर पास करेगी.
सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख निर्धारित
वहीं उन्होंने बताया कि रांची हिंसा के मामले में सहारनपुर से संबंधित मामले पर भी चर्चा हुई और कहा गया कि इस पूरी घटना का इंटरनेशनल इंप्लीकेशन भी हो सकता है. क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक बता रहे हैं कि इस पूरी घटना के पीछे विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं. वहीं अदालत ने इस पूरे घटना में पुलिस को नाकाम बताया है. इधर मामले की जानकारी देते हुए झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार बताते हैं कि अदालत ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि बगैर वाटर के आनंद और आंसू गैस के इस्तेमाल के गोलियां कैसे चलाई गई. इस मामले पर भी विस्तृत रिपोर्ट जमा करने का आदेश जारी किया गया है. बाहर हालत पूरे मामले की कार्रवाई सरकार द्वारा जमा की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर तय होगी जिसके लिए 24 जून सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई.
(Report-Kamran Jalili)
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