IRCTC घोटाले में लालू यादव की बढ़ी अंतरिम जमानत अवधि, 19 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
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IRCTC घोटाले में लालू यादव की बढ़ी अंतरिम जमानत अवधि, 19 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

पटियाला हाउस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी में आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव अंतरिम जमानत मिली है. एक लाख के निजी मुचलके पर लालू यादव को जमानत मिली है. 

पटियाला हाउस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव की पेशी हुई. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: आईआरसीटीसी मामले में पटियाला कोर्ट ने लालू यादव  को अंतरिम जमानत दे दी है. पटियाला हाउस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी में आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव को अंतरिम जमानत मिली है. एक लाख के निजी मुचलके पर लालू यादव को जमानत मिली है. 

पिछली सुनवाई में लालू यादव को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना था, लेकिन वह खराब सेहत की वजह पेश नहीं हो सके थे. कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव की पेशी और सुनवाई की समुचित व्यवस्था करे.

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इधर सीबीआई ने सभी आरोपियों को आरोप पत्र की कॉपी दे दी है. इस मामले में पटियाला कोर्ट अगली सुनवाई 19 जनवरी को करेगी. आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के लिए यह राहत भरी खबर है. फिलहाल लालू यादव रिम्स में इलाजरत हैं और होटवार जेल में कैदी हैं.

कोर्ट ने सीबीआई केस में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और बाकी आरोपियों को नियमित जमानत दे दी थी. सीबीआई ने कोर्ट में नियमित जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि नियमित जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकता है.

आपको बता दें कि आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू एंड फैमली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में ईडी ने कई अहम सबूत की बात कही थी. चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया था