लालू यादव 42 दिन रहेंगे जमानत पर बाहर, लेकिन होंगी ये बंदिशें
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लालू यादव 42 दिन रहेंगे जमानत पर बाहर, लेकिन होंगी ये बंदिशें

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर बुधावार (16 मई) को रांची की दोनों विशेष सीबीआई अदालतों ने इलाज के लिए 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है. हालांकि उनपर कोर्ट ने उन्हें जमानत कुछ शर्तों पर दी है.

लालू यादव को 6 हफ्तों के लिए मेडिकल लिव रिहा हो गए है. (फाइल फोटो)

रांचीः बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर बुधावार (16 मई) को रांची की दोनों विशेष सीबीआई अदालतों ने इलाज के लिए 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है. लालू यादव पटना के लिए रवाना हो चुके है. इससे पहले हाईकोर्ट से लालू के इलाज के लिए मिला अंतरिम जमानत का आदेश सीबीआई की विशेष अदालतों तक पहुंच गया और दोनों विशेष अदालतों ने उनकी जमानतें मंजूर कर लीं.

लालू के वकील प्रभात कुमार विशेष सीबीआई अदालत पहुंचे जहां चारा घोटाले से जुड़े तीनों मामलों में अलग अलग बेल बांड भरने की प्रक्रिया पूरी की गयी. 

आरजेडी अध्यक्ष के खिलाफ दो मामलों में विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने और एक मामले में आर आर प्रसाद की अदालत ने सजा सुनायी थी. लिहाजा इन तीनों ही मामलों में उन्हें जमानतदारों के साथ बेल बांड भरनी पड़ी. 

वहीं, लालू यादव को जमानत देने के साथ ही कोर्ट ने उनपर अनेक बंधन लगाये हैं, जिनमें मीडिया से बात न करना, राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल न होना भी शामिल है. इसके अलावा लालू को अपने इलाज का विवरण भी अदालत को देना होगा. हाईकोर्ट के आदेशानुसार लालू को 16 मई से 42 दिन बाद अपनी सजा पूरी करने के लिए जेल वापस लौटना है.

इससे पूर्व तीन दिनों की पैरोल पर अपने बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के विवाह में शामिल होने के बाद लालू 14 मई को रांची लौटे थे और अधिकारियों ने उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा जेल भेज दिया क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें इलाज के लिए शुक्रवार को मिले अंतरिम जमानत का आदेश सीबीआई की विशेष अदालत में नहीं पहुंच सका था.