Tejashwi Yadav News: मानहानि केस में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया है. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने माना था कि जब माफी मांग ली गई है तो केस को आगे क्यों बढ़ाना. बीती 5 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि तेजस्वी पहले ही कोर्ट में माफीनामा दे चुके थे. उन्होंने बीती 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर गुजरातियों के लेकर दिया अपना बयान वापस ले लिया था. उन्होंने बीती 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर गुजरातियों के लेकर दिया अपना बयान वापस ले लिया था.


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क्या है पूरा मामला?


बता दें कि 22 मार्च 2023 को पूर्व उपमुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गुजरातियों को ठग कहा था. उन्होंने कहा था कि आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकता है. तेजस्वी के इस बयान के विरोध में गुजरात के रहने वाले हरेश मेहता ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था. हरेश मेहता का आरोप था कि तेजस्वी यादव के बयान से गुजरातियों का अपमान हुआ है. इसके बाद तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केस को गुजरात से बाहर दिल्ली या फिर पटना ट्रांसफर करने की मांग की थी.


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तेजस्वी ने मांग ली थी माफी


इसके बाद तेजस्वी ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफीनामा देते हुए अपना बयान वापस ले लिया था. जिस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने तेजस्वी पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि अगर तेजस्वी अपने को शेर का बेटा बताते हैं, तो गुजरातियों को ठग बताने वाली अमर्यादित टिप्पणी के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर माफी क्यों मांग ली? बीजेपी नेता ने कहा था कि विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने के डर से तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी की तरह लिखित क्षमा याचना कर अपनी गर्दन बचा ली.