पटना आसरा होम केस : संचालिका मनीषा दयाल को हाईकोर्ट से मिली नियमित जमानत
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पटना आसरा होम केस : संचालिका मनीषा दयाल को हाईकोर्ट से मिली नियमित जमानत

मनीषा फिलहाल बेउर जेल में बंद है. रिहाई के कागजात जेल पहुंचते ही रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी.

मनीषा दयाल को मिली जमानत. (फाइल फोटो)

पटना : राजधानी पटना के राजीव नगर स्थित आसरा होम की संचालिका मनीषा दयाल को पटना हाईकोर्ट से शुक्रवार को जमानत मिल गयी है. वह चार महीने से जेल में बंद थी. कोर्ट ने मनीषा दयाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. मनीषा पटना के राजीव नगर स्थित आसरा होम की संचालिका है. शुरुआती जांच में उसके एनजीओ में राज्य सरकार द्वारा दिये गये पैसे में काफी अनियमितता बरतने की बात सामने आयी थी.

मनीषा फिलहाल बेउर जेल में बंद है. रिहाई के कागजात जेल पहुंचते ही रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी. कोर्ट से कागजात पहुंचने के एक घंटे बाद हो मनीषा की रिहाई हो जाएगी.

मनीषा दयाल को इसी साल 12 अगस्त को पटना से गिरफ्तार किया गया था. आसरा होम में दो बच्चियों की मौत मामले में लापरवाही बरतने का लगा था आरोप. होम से चार बच्चियों के भागने में भी लापरवाही की बात सामने आयी थी.

मनीषा अधिकारियों और नेताओं से संबंधों को लेकर भी चर्चा में रही है. उनके कनेक्शन अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं.