मुजफ्फरपुर शेल्टर होम : 30 मार्च को आएगा अहम आदेश, 3 अप्रैल से रोजाना होगी सुनवाई
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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम : 30 मार्च को आएगा अहम आदेश, 3 अप्रैल से रोजाना होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सात फरवरी को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत कोर्ट के विशेष पॉक्सो अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था.

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम : 30 मार्च को आएगा अहम आदेश, 3 अप्रैल से रोजाना होगी सुनवाई

नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में साकेत कोर्ट आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 30 मार्च को आदेश देगा. एडिशनल सेशन जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने आरोप तय करने पर आदेश के लिए 30 मार्च की तारीख तय की और उस दिन मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 20 आरोपियों को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.

प्रतिदिन ट्रायल और गवाहों के बयान तीन अप्रैल से दर्ज होंगे. दरअसल, साकेत कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस हो रही थी. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सात फरवरी को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत कोर्ट के विशेष पॉक्सो अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने साकेत कोर्ट से 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था. आपको बता दें कि पिछले जुलाई महीने में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी सहायता प्राप्त एक शेल्टर होम में 16 बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले ने सूबे सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. पीड़ित बच्चियों ने अपने एक साथी की हत्या कर शव को परिसर में दफनाने का आरोप भी लगाया था. इसी साल मई में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सोशल ऑडिट के दौरान मामले का खुलासा हुआ था. 

इसके बाद पुलिस की जांच में यह सामने आया था कि शेल्‍टर होम से छह लड़कियां गायब हुई हैं. पुलिस पूछताछ में पीडडिताओं ने यह जानकारी दी. बताया जा रहा है कि वर्ष 2013 से 2018 के बीच ये लड़कियां गायब हुई हैं. इसके बाद राज्य के समाज कल्याण विभाग ने पिछले महीने प्राथमिकी दर्ज की. मामले में दस लोगों की गिरफ्तारी हुई. सोशल ऑडिट में यह सामने आया था कि वर्ष 2013 से 2018 के बीच शेल्टर होम से 6 लड़कियां गायब हुई हैं. हालांकि, इन लड़कियों के गायब होने का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है.