पटना: बिहार के वैसे राशनकार्डधारी जिन्होंने 30 जून तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है उनके लिए अच्छी खबर है. दरअसल, 30 जून खत्म होने का बाद भी कई ऐसे लाभुक थे जिनका ई-केवाईसी नहीं हो पाया था. जिसके बाद इनके सामने राशन कार्ड से नाम कटने का खतरा मंडराने लगा. ऐसे में राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड का आधार से ई-केवाईसी कराने की तिथि बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दी है. बता दें कि इससे पहले ये तिथि 16 से 30 जून तक बढ़ाई गई थी.


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बता दें कि राज्य के कुल 8.39 करोड़ राशन कार्ड धारकों में से 07.84 करोड़ राशन कार्डधारकों ने 30 जून तक आपना ई-केवाईसी करावा लिया है. वहीं जिन लोगों का अब तक ई-केवाईसी नहीं हुआ है उनके लिए विभाग द्वारा 30 सितंबर तक का समय दिया गया है. इस अवधि अगर राशन कार्ड का आधार से ई-केवाईसी नहीं होता है तो राशन कार्ड से उनके नाम को डिलीट करने का अल्टीमेटम दे दिया जाएगा. अधिकारी ने बताया कि जिन राशन कार्डधारकों का समय से ई-केवाईसी नहीं होगा तो उन्हें राशन से वंचित होना पड़ेगा. ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुक का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा.


साथ ही सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी राशनकार्डधारियों का ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है. डीएसओ ने 30 सितंबर तक राशन कार्ड के सभी सदस्यों से ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है. वहीं अधिकारी ने बताया कि राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो किसी कारण से बिहार से बाहर हैं (केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पांडुचरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर) वे उस राज्य में ही अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना ई- केवाईसी करा सकते हैं.  


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