पटना: बिहार शिक्षा विभाग द्वारा लाई गई ट्रांसफर नीति का शिक्षक लगातार विरोध कर रहे हैं. शिक्षक इस मामले में को न्यायालय में जाने तक की बात कह रहे हैं. इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा फैसला लिया. उन्होंने कहा कि सिर्फ एक अनुमंडल वाले शिक्षकों की जिलों में बाहर पोस्टिंग नहीं होगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि लिस्ट में 8 जिलों का नाम है. वैसे जिलें जहां सिर्फ और सिर्फ एक अनुमंडल है, वहां के शिक्षकों की पोस्टिंग अनुमंडल के अंदर ही होगी. शिक्षा विभाग ऐसे अनुमंडल को अपने स्तर पर डिवाइड करेगा. शिक्षकों की पोस्टिंग अनुमंडल के अंदर डिवीजन कर किया जाएगा. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि वैसे 8 जिले जहां एक अनुमंडल हैं, वहां पर सब डिवीजन को डिवीजन में बांट कर शिक्षकों की पोस्टिंग होगी.


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शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में अमेंडमेंट किया जाएगा. फ्यूचर में शिक्षा विभाग बिल को संशोधित भी कर सकती है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट कहा है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से पारित होने वाले कानून संशोधित किए जाते हैं. शिक्षकों के तबादले वाले नियमावली क्यों नहीं संशोधित किए जा सकते हैं. राज्य सरकार जरूरत के हिसाब से कानून को सुधार करेगी और सुविधा के हिसाब से बिल और कानून बनाए जाते हैं.


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शिक्षा मंत्री ने इससे पहले भी पुलिस विभाग का उदाहरण देते हुए कहा था कि वह अपने जिले में नहीं रहते हैं. लेकिन शिक्षा विभाग में वो महिलाओं को गृह पंचायत से बाहर और पुरुषों को गृह अनुमंडल से बाहर जिले में ही प्रतिस्थापन करने की प्रबंध किए हैं. उन्होंने कहा कि जिस जिले में एक ही सब डिवीजन है वहां भी विभाजन करके इस जिले में शिक्षकों की पोस्टिंग करने का प्रयास किया जा रहा है.


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