ITR Refund: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में अब कुछ ही दिन बचे हैं. सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सभी लोगों को 31 जुलाई 2023 से पहले-पहले तक अपना ITR जरूर फाइन कर देना होगा. अगर आपने ITR फाइल कर दिया है और टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपको कब टैक्स रिफंड मिलेगा. इसके लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर एक नई सर्विस शुरू हो गई है. 


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इस सर्विस के जरिए आप आसानी से टैक्स रिफंड का स्टेटस जान सकते हैं. आमतौर पर आईटीआर का ई-सत्‍यापन होने के 20 से 60 दिन के भीतर रिफंड आ जाता है. हालांकि अब आप अपने रिफंड स्‍टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए आप एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट में जाकर या फिर आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करके चेक कर सकते हैं. 


ऐसे करें चेक


  • ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाएं. 

  • इसके बाद क्विक लिंक सेक्शन पर क्लिक करें. 

  • अब ‘नो योर रिफंड स्टेटस’ पर क्लिक करें. 


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  • इसके बाद अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.

  • इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. 

  • ओटीपी एंटर करते ही आपको रिफंड स्टेटस दिख जाएगा.

  • अगर आपको ITR बैंक डिटेल में कुछ दिक्कत है तो स्क्रीन पर यह दिखेगा कि कोई रिकॉर्ड नहीं मिला.


गलती होने पर आएगा ये मैसेज


अगर आपको अपना स्टेटस नहीं दिखता है तो इसका मतलब है कि आपके आईटीआर बैंक डिटेल्स में कुछ गड़बड़ है. ऐसा होने पर आप ई-फाइल पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करके आईटीआर फाइलिंग की जांच कर सकते हैं.


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इतने लोगों ने भरा अपना ITR


2 जुलाई 2023 तक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 1.32 करोड़ लोगों ने अपना ITR फाइल कर दिया है. वहीं इनकम टैक्स के पोर्टल के अनुसार अभी तक 1,25 लोगों ने रिटर्न फाइल को वेरिफाई कर दिया गया है. इसी के साथ 3,973 लोगों ने वेरिफाइड ITR भरें हैं.