11 महीने तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे मनीष कश्यप, जानें क्या है NSA से जुड़ा हुआ मामला
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar1690542

11 महीने तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे मनीष कश्यप, जानें क्या है NSA से जुड़ा हुआ मामला

  यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kasyap) की मुश्किलें कम नहीं रही है. अब उन्हें कम से कम 11 महीने जेल में रहना होगा.  तमिलनाडु के राज्यपाल रवींद्र नारायण रवि ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने की मंजूरी दे दी है.

 (फाइल फोटो)

पटना:  यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kasyap) की मुश्किलें कम नहीं रही है. अब उन्हें कम से कम 11 महीने जेल में रहना होगा.  तमिलनाडु के राज्यपाल रवींद्र नारायण रवि ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने की मंजूरी दे दी है. इसका अर्थ है कि उन्हें कम से कम 12 महीने न्यायिक हिरासत में रहना होगा, इसके बाद ही वो जमानत पर बाहर आ पाएंगे.

 

यूट्यूबर मनीष कश्यप पर फेक वीडियो बनाने और सोशल साइट यूट्यूब पर प्रसारित करने का आरोप है. इस मामले पर अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई है. क़ानूनी शिकंजा उन पर काफी ज्यादा कस गया है. उन पर तमिलनाडु में प्रवासी बिहार के लोगों पर कथित हिंसा का फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप है. इस मामले पर बाद में बिहार में काफी ज्यादा सियासत हो गई थी. 

तमिलनाडु राजभवन ने मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने की मंजूरी दे दी है.  उन पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. अब नया मामला दर्ज होने के बाद उन्हें काफी समय तक जेल में ही रहना होगा. 

बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज होने के बाद मनीष कश्यप को लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है. इस मामले में तीन महीने तक कोई भी जमानत नहीं मिलती है. इसके अलावा सिर्फ शक के आधार पर ही 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है. देश की सुरक्षा को खतरे की आशंका होने पर किसी व्यक्ति पर  एनएसए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. 

Trending news