Nawada Crime: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 20 हजार रुपये अर्थदंड
Nawada Crime: बिहार के नवादा से एक बड़ी खबर सामने आई है. जहां अपहरण कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 4 साल के बाद कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
नवादाः Nawada Crime: बिहार के नवादा से एक बड़ी खबर सामने आई है. जहां अपहरण कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 4 साल के बाद कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा के ऐलान होते ही दुष्कर्म आरोपी के परिवार में कोहराम मच गया है.
जानें पूरा मामला
बता दें कि पूरा मामला 19 दिसंबर 2019 का है. जहां नवादा महिला थाना कांड संख्या 50/2019 में दर्ज की गई थी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. 4 साल के बाद कोर्ट ने युवक को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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21 दिसम्बर 2019 का मामला
विशेष न्यायालय पोक्सो के न्यायाधीश आशुतोष कुमार राय ने यह सजा सुनाई है. यह मामला महिला थाना कांड संख्या 50/19 से जुड़ा हुआ है. विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने बताया कि नगर के बुंदेलखंड ओपी क्षेत्र के तकिया पूरा मोहल्ला निवासी मो. फुजवा ने 21 दिसम्बर 2019 की रात्रि लगभग 9 बजे एक नबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था.
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आरोपी को 20 हजार रुपये अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा
घटना के बाबत पीड़िता की मां के द्वारा महिला थाना में कांड दर्ज कराया गया था. गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने मो. फुजवा को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.वहीं भादवि की अन्य धाराओं के तहत 5 वर्ष की कारावास सजा और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.
इनपुट-यशवन्त सिन्हा
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