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वेटिंग टिकट नहीं हुआ कंफर्म, तो क्या जनरल डिब्बे में कर सकते है सफर?

Waiting Ticket Rule In Indian Railway: कई बार टिकट बुक करने के बाद भी यात्रियों का टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है. जिसके चलते कई बार यात्री वेटिंग टिकट लेकर जनरल कोच में सफर करने लगता है. जो यात्री पर काफी भारी पड़ सकता है.  

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Waiting Ticket Rule In Indian Railway: भारत के लोग सबसे ज्यादा सफर ट्रेन से ही करना पसंद करते है. भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कई नियम भी बनाए हैं. जिनका पालन यात्रियों को किसी भी हाल में करना ही होता है. अगर वो ऐसा नहीं करते है तो उन्हें भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. साथ ही कार्रवाई भी की जाती है. 

 

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कई बार लोग ट्रेन में अपना टिकट बुक करवाते है और ज्यादातर ऐसा होता है कि उनका टिकट वेटिंग की लंबी लिस्ट में अटक जाए. ऐसे मामले में यात्री सफर करने के लिए जनरल कोच में सफर करने लगते है.  

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भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, वेटिंग टिकट के साथ ट्रेन में सफर करना यात्री को काफी भारी पड़ सकता है. रेलवे के नियम के मुताबिक ऐसा करना गैरकानूनी है. यदि यात्री ऐसा कदम उठाता है तो टीटीई उसे पकड़ सकता है और भारी जुर्माना लगा सकता है.

 

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रेलवे के नियम के अनुसार, यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ ट्रेन के एसी कोच में सफर करता पकड़ा जाता है तो टीटीई उस पर 440 रुपये का फाइन लगा सकता है. इतना ही नहीं अगर टीटीई चाहे तो यात्री को ट्रेन से उतार भी सकता है. 

 

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वहीं अगर यात्री वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर कोच में सफर करता है तो टीटीई यात्री पर 250 रुपये का फाइन लगा सकता है. जिसके चलते आपको भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. 

 

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हालांकि कई बार यात्री ये सोच लेते है कि वेटिंग में तो टिकट है ही तो क्यों ना जनरल कोच से ही सफर करने निकल जाए. लेकिन रेलवे के नियम के अनुसार, आप ऐसा नहीं कर सकते है. 

 

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यदि आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है और टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका टिकट कैंसिल हो गया है. अब आप उस टिकट पर सफर नहीं कर सकते है. अगर आपको उसी ट्रेन से कहीं जाना ही है तो आपको जनरल टिकट लेना होगा. वेटिंग के टिकट से जनरल कोच में सफर नहीं कर सकते है.