पटना : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली द्वारा शेखपुरा के डीएम सावन कुमार को एक पत्र भेजा गया. इस पत्र मे कहा गया कि शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव के किसानों द्वारा बंधुआ मजदूर के तौर पर काम कराया जा रहा है. इस मामले में डीएम के निर्देश पर धावा दल का गठन कर मामले की जांच कर कार्रवाई किया.


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किसानों के खिलाफ इन धाराओं पर प्राथमिकी दर्ज
बता दें कि श्रम अधीक्षक विनय कुमार के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. इस प्राथमिकी में श्रम अधीक्षक के द्वारा बंधुआ मजदूर रखने के साथ-साथ दलित अधिनियम, बाल मजदूरी सहित कई धाराओं में किसानों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. सदर प्रखंड के लोदीपुर गांव में कई वर्ष से 9 मजदूर समेत 43 आश्रित मजदूर को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया है. जिस पर यह कार्रवाई हुई. 


नौ किसानों पर दर्ज हुआ कैस
बता दें कि श्रम अधीक्षक ने शेखपुरा टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. जिसमें किसानों 9 को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. इस मामले में श्रम अधीक्षक ने कहा 9 किसानों पर केस दर्ज कराया गया है. जबकि बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा 30 हजार रुपया प्रति मजदूर को राशि देने का प्रवधान है जिसके तहत राशि की डिमांड विभाग से किया है.


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