Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है. राज्य के करीब 45 हजार राजस्व ग्रामों में सर्वे का काम किया जाना है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सर्वे को पूरा करने के लिए जुलाई 2025 तक की समय सीमा तय की है. इस सर्वे को लेकर लोगों में अनगिनत सवाल उठ रहे हैं. लोग जानना चाहते हैं कि क्या करें, किससे पूछे, क्या कागजात लगेंगे, रैयत को क्या करना होगा, उन्हें क्या फायदे होंगे? ऐसे कई सवालों का जवाब हम आपको यहां पर देने वाले हैं. 


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बता दें कि सर्वे के दौरान रैयत या जमीन मालिकों को अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेज देने होंगे. इन दस्तावेजों का मिलान सरकारी रिकॉर्ड से होगा. मिलान के बाद ही इन दस्तावेजों को अंतिम रूप से अपलोड किया जाएगा. अगर जमा किए गए दस्तावेजों ने नाम, खसरा-खाता संख्या अन्य किसी चीज का मिलान सरकार के पास मौजूद रिकॉर्ड से नहीं होगा, तो उस जमीन के कागजों को अपलोड नहीं किया जाएगा. ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को सूचना दी जाएगी कि वे अपनी जमीन के सही दस्तावेज उपलब्ध कराए. अगर इसके बाद भी उक्त व्यक्ति ने दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराए तो जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नाम पर दर्ज कर दिया जाएगा.


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जमीन के जरूरी कागजात


जमीन सर्वे के दौरान संबंधित व्यक्ति को अपनी जमीन के लिए इसमें से कोई भी एक दस्तावेजी प्रमाण देना आवश्यक होगा. जिससे यह साबित हो कि वह जमीन उसकी है. पुश्तैनी जमीन के लिए खतियान, खरीदी गई जमीन के लिए रजिस्ट्री और सरकार से मिली हुई जमीन के लिए पर्चा या बासगीत पर्चा मान्य होगा. अगर किसी जमीन की रसीद अपडेट नहीं है, तो पुरानी रसीद भी मान्य होगी. अगर दाखिल-खारिज नहीं हुई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जमीन के कागजात में किसी तरह का त्रुटि हो तो अंचल कार्यालय और राजस्व कर्मचारी से सम्पर्क कर उसमें सुधार करा लें.


अब सवाल ये है कि पुश्तैनी जमीन पर दावा करने के लिए वंशावली की जरुरत होगी. सर्वे कर्मी जमीन का सपोर्टिंग दस्तावेज तभी मांगेंगे, जब पेश किये गये मुख्य दस्तावेज में त्रुटि या कमी होगी. अगर जमीन से संबंधित कोई कागजात नहीं हैं, तो उसे सर्वे कराने के पहले अपनी जमीन के कागजी प्रमाण जुटा लेने होंगे. राजस्व विभाग की वेबसाइट land.bihar.gov.in से वंशावली से लेकर जमीन सर्वे से संबंधित सभी तरह के फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर रहता है, तो वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट के अलावा landsurvey. bihar. gov.in या dlrs.bihar. gov.in पर भी कर सकता है. 


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