पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक फर्नीचर व्यवसायी से कथित तौर पर 1.25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में बृहस्पतिवार को यहां की अदालत ने जमानत दे दी. पप्पू यादव के अधिवक्ता भुवन पांडेय ने बताया कि पूर्णिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्यामल कुमार ने उक्त मामले में सांसद को दस-दस हजार रुपए के दो निजी मुचलके के आधार पर बृहस्पतिवार को जमानत दे दी. स्थानीय फर्नीचर व्यवसायी राजा भगत ने पप्पू यादव पर 1.25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए सांसद और उनके समर्थक अमित यादव के खिलाफ 10 जून को मुफस्सिल थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी.


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जमानत मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा, ‘‘जिंदगी में कभी इतना दुखी नहीं हुआ. मेरे खिलाफ साजिश की गई है." यादव ने कहा कि फर्नीचर व्यवसायी राजा भगत के पीछे कोई है. उन्होंने कहा, "इसमें मुफस्सिल थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार और वरीय अधिकारियों की साजिश है. इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे." यादव ने मानहानि का केस करने की बात करते हुए कहा, "आखिर सच की जीत हुई है. थाना प्रभारी की कॉल डिटेल और उस व्यक्ति के मोबाइल कॉल डिटेल निकाला जाए. वह कहां-कहां गया है, किस-किस से मिला है.


पप्पू यादव ने आगे कहा कि, मैं शीर्ष अदालत तक लडूंगा. आज तक मैं इस आदमी से मिला नहीं, उसे जानता नहीं। ऊपर से नीचे तक सबके बारे में पता है, किसी को नहीं छोड़ूंगा." इसके अलावा पप्पू यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ अफसर और नेता उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. वह उन सभी को बेनकाब करके दिखाएंगे.


इनपुट- भाषा


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