पटना : राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन को मारपीट और उगाही के मामले में बरी कर दिया है. यह मामला 2007 का है जब दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके के राजस्थान गेस्ट हाउस में घटना हुई थी. मारपीट और उगाही मामले में कई साल से केस चल रहा था. शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया सबूतों की कमी और गवाहों के अभाव के चलते आनंद मोहन को सभी आरोपों से बरी कर दिया.


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इन धाराओं में दर्ज था केस
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान के रहने वाले राजेंद्र सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि आनंद मोहन ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर गेस्ट हाउस में उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. इस पर चाणक्यपुरी पुलिस ने IPC की धारा 323 (मारपीट), 506 (धमकी), 387 (उगाही), और 34 (सामान्य इरादा) के तहत FIR दर्ज की थी.


क्या है पूरा मामला
मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता राजेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई और उनके पिता शंभु सिंह ने कोर्ट में अपने बयान से पलट गए. आनंद मोहन के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि पुलिस के पास इस मामले में कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं है और आनंद मोहन को राजनीतिक कारणों से झूठे आरोपों में फंसाया गया है. सबूतों की कमी और गवाहों के अभाव के चलते कोर्ट ने आनंद मोहन को सभी आरोपों से बरी कर दिया.


इनपुट- जी बिहार झारखंड ब्यूरो


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