बोकारो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल सश्रम कारावास की सजा
पीड़ित की आरोपी के साथ शादी तय हुई थी. इसके चलते आरोपी का पीड़िता के घर आना-जाना रहता था. जिस दिन पीड़िता के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया उस समय वह घर में अकेली थी
बोकारोः दुष्कर्म के आरोप में बोकारो कोर्ट ने एक आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साल 2019 में बोकारो के महिला थाना में इस मामले में केस दर्ज हुआ था. जिसे लेकर एडीजे 4 की अदालत में सजा सुनाई गई है. आरोपी रेलवे का कर्मचारी है. घटना के बारे में बताते चलें कि दुष्कर्म का आरोपी प्रवीण कुमार 37 साल का रेलवे कर्मचारी है. वह मुरी में रहता था और सीनियर फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत था.
आरोपी के साथ तय हुई थी शादी
इसी दौरान पीड़िता की आरोपी के साथ शादी तय हुई थी. इसके चलते आरोपी का पीड़िता के घर आना-जाना रहता था. जिस दिन पीड़िता के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया उस समय वह घर में अकेली थी, इसी दौरान आरोपी ने पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया. यह घटना साल 2018 में घटी, क्योंकि आरोपी और पीड़ित के बीच शादी तय हुई थी ऐसे में जब युवक ने शादी से इनकार किया तो साल 2019 में बोकारो के महिला थाने में केस दर्ज हुआ. दरअसल छठ पूजा के दौरान उसकी मां छठ का प्रसाद वितरण करने गई थी. शाम के वक्त पीड़िता घर में अकेली थी. इसका फायदा उठा कर प्रवीण कुमार ने जबरदस्ती पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया. पीड़िता की मां जब घर पहुंची, तो उसने माँ से घटनाक्रम का जिक्र किया. हंगामा होने पर दोषी ने कहा कि उसे शादी तो करना ही है इस बात को तूल ना दिया जाए.
18 जून को दर्ज कराया था मुकदमा
इस बीच दोषी की शादी दूसरे जगह तय हो गई और शादी की तैयारी शुरू हो हुई. इस बात की भनक लगने पर जब इसका विरोध किया गया, तो प्रवीण कुमार ने पीड़िता से शादी से इंकार कर दिया. इसके बाद 18 जून 2019 को पीड़िता ने बोकारो महिला थाने में दोषी के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी.