सीएम सोरेन ने राज्यपाल के ‘दूसरी राय’ के अनुरोध की प्रति मांगी, चुनाव आयोग ने दिया ये जवाब
Hemant Soren: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधान सभा सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग द्वारा राज्यपाल रमेश बैस को भेजी गई बंद लिफाफे में रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है. इसको लेकर झारखंड में सियासी गहमागहमी अभी भी जारी है.
रांची:Hemant Soren: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधान सभा सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग द्वारा राज्यपाल रमेश बैस को भेजी गई बंद लिफाफे में रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है. इसको लेकर झारखंड में सियासी गहमागहमी अभी भी जारी है. इस रविवार को सीएम सोरेन ने कहा कि लाभ के पद के मामले में दूसरी राय को लेकर उन्होंने राज्यपाल रमेश बैस के अनुरोध की प्रति निर्वाचन आयोग से मांगी है. जिसके बाद चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन की चिट्ठी के जवाब में कहा कि, झारखंड के राज्यपाल ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से दूसरी सलाह नहीं मांगी है.
सीएम के अधिवक्ता ने निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र
राज्यपाल को चुनाव आयोग की तरफ से मिली चिट्ठी में क्या लिखा गया है. इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है. ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से राज्यपाल को भेजे गए मंतव्य की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की गई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता वैभव तोमर ने भारत निर्वाचन आयोग को केस 3(G)/2022 मामले में 31 अक्टूबर 2022 को फिर पत्र भेजकर माननीय राज्यपाल, झारखंड द्वारा आयोग से मांगे गए दूसरे मंतव्य के पत्र की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की है.
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‘दूसरी राय’ के अनुरोध की प्रति मांगी
सीएम सोरेन ने इस मामले में कहा कि लाभ के पद के मामले में मैंने अपने वकील के माध्यम से राज्यपाल रमेश बैस के ‘दूसरी राय’ के अनुरोध की एक प्रति निर्वाचन आयोग से मांगी है. साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी ओर से वकील ने कहा है कि निर्वाचन आयोग राज्यपाल द्वारा किए गए दूसरे अनुरोध के आधार पर कोई राय देने से पहले आयोग निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा. बता दें कि राज्यपाल के बयान के आधार पर सीएम के अधिवक्ता वैभव तोमर ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिख कर सेकेंड ओपिनियन से जुड़ी जानकारी मांगी थी. हालांकि सीएम के अधिवक्ता वैभव तोमर ने इस मामले में कहा है अभी तक निर्वाचन आयोग से उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है.