रांची: Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध माइनिंग की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है. झारखंड सरकार ने इस मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी.


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शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश कुमार की बेंच ने जांच पर रोक लगाते हुए सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को मुकर्रर की गई है. 



दरअसल, विजय हांसदा नामक एक शख्स ने साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र एवं अन्य के संरक्षण में अवैध खनन का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. बाद में उसने याचिका को वापस लेने का आग्रह कोर्ट से किया था. 


हाईकोर्ट ने उसके इस आग्रह को खारिज करते हुए सीबीआई को आदेश दिया था कि वह नींबू पहाड़ में अवैध खनन की वस्तुस्थिति पर प्रारंभिक जांच करे. इसके अलावा कोर्ट ने सीबीआई को याचिकाकर्ता विजय हांसदा और अवैध खनन के आरोपियों के आचरण की भी जांच करने को कहा था.


सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू की और इसके बाद उसने नींबू पहाड़ पर अवैध खनन के मामले में 20 नवंबर 2023 को एफआईआर दर्ज की. 


झारखंड सरकार ने एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी. राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि हाईकोर्ट ने सिर्फ प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था, लेकिन, सीबीआई ने इसके आगे एफआईआर दर्ज कर ली. इसके लिए न तो राज्य सरकार की सहमति ली गई और न ही हाईकोर्ट से अनुमति. ऐसे में यह एफआईआर कानून सम्मत नहीं है. 


शुक्रवार को राज्य सरकार की इस याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन, मनोज कुमार एवं अशोक कुमार यादव ने पैरवी की. 
(इनपुट-आईएएनएस)