तेजस्वी ने साधा सरकार पर निशाना, कहा- 'क्यों नहीं हो रहा मुजफ्फरपुर मामले का स्पीडी ट्रायल'
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तेजस्वी ने साधा सरकार पर निशाना, कहा- 'क्यों नहीं हो रहा मुजफ्फरपुर मामले का स्पीडी ट्रायल'

बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. 

 नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को लेकर सरकार पर निशाना साधा

पटनाबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. 

तेजस्वी यादव ने कहा है कि सबकुछ सरकार के इशारों पर ही चलता है. उन्होंने कहा कि जितनी भी होम शेल्टर की वारदातें हैं ये सरकार द्वारा स्पॉन्सर किया गया है. इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती कि जब सरकार द्वारा शेल्टर होम स्पॉन्सर है तो अपने द्वारा अपने ही ऊपर कैसे कार्रवाई कराएगी. 

साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर भी मर्डर का मुकदमा चल रहा है. यहां केस नीतीश कुमार Vs बिहार सरकार चल रहा है. नीतीश कुमार कौन हैं और बिहार सरकार कौन है. आपस में ही लड़ेंगे इसलिए कोई काम नहीं हो रहा है. इस मामले को स्पीडी ट्रायल के तहत क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है. 

आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का यह बयान सुप्रीम कोर्ट में आज मुजफ्फरपुर रेप कांड मामले में सुनवाई के पहले आया है. अब आगे इस मामले पर तेजस्वी यादव और भी आक्रामक अंदाज में नजर आ सकते हैं. 

वहीं, इस मामले पर महिला विकास कल्याण मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा है कि जो सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका पालन किया जा रहा  है. सुप्रीम कोर्ट ने हमें फटकार नहीं लगाई है. प्रधान सचिव दिल्ली गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से बिहार सरकार का पक्ष रखा जा रहा है. 
आपको बता दें कि आज  सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जमकर फटकारा है.

सुप्रीम कोर्ट ने बालिका गृह कांड से संबंधित एफआईआर में धारा 377 (रेप) और पॉस्को एक्ट को नहीं शामिल करने पर नाराजगी जाहिर की है. एफआईआर ठीक करने के लिए कोर्ट ने सरकार को 24 घंटे की मोहलत दी है. कोर्ट ने पूरे मामले को रेप और पॉस्को एक्ट की धारा के तहत दर्ज करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, 'अगर जांच के दौरान कोर्ट को लगता है कि यह अपराध धारा 377 और पॉस्को एक्ट के तहत आता है और सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं किया तो कोर्ट सरकार के खिलाफ आदेश पारित करेगी.'