बिहार सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू खा कर यत्र-तत्र थूकने वालों को 6 महीने की हवालात और 200 रुपए की सजा का प्रावधान निर्धारित किया है.
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पटना: झारखंड के बाद अब बिहार में भी कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर तंबाकू इधर-उधर थूके जाने पर पाबंदी लगा दी गई है. सूबे के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर और सभी सार्वजनिक स्थान को तम्बाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है.
अब सरकारी भवनों एवं परिसरों में सरकारी बाबू खैनी तक नहीं ठोक सकेंगे. स्वाथ्य विभाग की ओर से जारी किए निर्देशों में यह कहा गया कि अब अगर तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूका तो यह काफी महंगी पड़ सकती है.
बिहार सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू खा कर यत्र-तत्र थूकने वालों को 6 महीने की हवालात और 200 रुपए की सजा का प्रावधान निर्धारित किया है.
बताया जा रहा है कि इसे कहीं भी थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा है. सूबे के लगभग 17 जिलों ने अपने सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र
घोषित कर दिया है.
उलंघनकर्ताओं के खिलाफ पुलिस और जिला प्रशासन एक सघन अभियान चलाने की कोशिश में लगी हुई है.