झारखंड: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
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झारखंड: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

दंगा करने और हिंसा भड़काने के मामले में जमानत रद्द किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है. 

सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल को जमानत याचिका रद्द कर दी थी. (फाइल फोटो)

रांची: झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर कर दिया है. आपको बता दें कि दंगा करने और हिंसा भड़काने के मामले में जमानत रद्द किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है. 

योगेंद्र यादव बड़कागांव 2016 गोलीकांड का आरोपी है. जमानत की शर्तों का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल को जमानत याचिका रद्द कर दी थी जिसके बाद योगेंद्र साव ने कोर्ट में सरेंडर किया है. 

आपको बता दें कि चार अप्रैल को न्यायालय ने यह कहते हुए साव की जमानत रद्द कर दी थी कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है. पूर्व मंत्री ने शीर्ष अदालत के सामने अर्जी देकर मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के पक्ष में प्रचार की अनुमति मांगी थी.

न्यायालय ने साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी के खिलाफ चल रहे 18 मामले को झारखंड के हजारीबाग जिले से रांची स्थानांतरित कर दिये थे. झारखंड में 2013 में बनी हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली संप्रग सरकार में साव मंत्री बने थे. वह दंगा करने और हिंसा भड़काने के एक दर्जन से अधिक मामलों में आरोपी हैं.