जयपुर: राजस्थान में कोरोना वायरस (Coronavirus in Rajasthan) के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को तीन मई तक बढ़ा दिया है. राजस्थान में कर्फ्यू 19 अप्रैल से सुबह 5 बजे से शुरू होगा और और 3 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. सरकार ने इसे 'जन अनुशासन' पखवाड़ा नाम दिया है.


कर्फ्यू के दौरान इन्हें मिलेगी छूट


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राजस्थान में कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew in Rajasthan) के दौरान सरकारी अधिकारियों, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन अधिकारी, सार्वजनिक परिवहन कर्मचारी, नागरिक अधिकारी, स्वच्छता कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को यात्रा करने की अनुमति रहेगी. हालांकि इन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना होगा. केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और संस्थान खुले रहेंगे. इनके अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे. 


ये भी पढ़ें- Corona: महाराष्ट्र में नहीं दिख रहा 'Lockdown' का असर, हर घंटे 20 लोगों की हो रही मौत


शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी ये दुकानें


राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी, डेयरी उत्पादों और दूध बेचने वाली किराना दुकानों और स्टालों को शाम 5 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी. जबकि ठेले, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन पर फल और सब्जियां बेचने वालों को शाम 7 बजे तक की छूट रहेगी. इसके अलावा सुबह चार बजे से 8 बजे तक अखबारों की डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी.


लाइव टीवी



राज्य में प्रवेश के लिए दिखाना होगा आरटी-पीसीआर


राजस्थान सरकार के अनुसार, राज्य में प्रवेश के लिए यात्रा शुरू होने के 72 घंटे के भीतर आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट दिखाना होगा. कर्फ्यू के दौरान एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाकर जाने की अनुमति दी जाएगी.


गैर-जरूरी सेवाओं पर रहेगी पाबंदी


'जन अनुशासन' पखवाड़े के दौरान सभी तरह की गैर-जरूरी सेवाओं पर पाबंदी रहेंगी. इनके अलावा सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, बाजार और कार्यालय बंद रहेंगे. सामान्य गतिविधियां, जिनकी वजह से कोरोना संक्रमण (Coronavirus) अधिक बढ़ रहा है उन पर भी पाबंदी रहेगी.