Curfew in Rajasthan: 3 मई तक राजस्थान में कोरोना कर्फ्यू, जानें किन चीजों पर पाबंदी; किसे मिलेगी छूट
कोरोना वायरस (Coronavirus in Rajasthan) के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को तीन मई तक बढ़ा दिया है.
जयपुर: राजस्थान में कोरोना वायरस (Coronavirus in Rajasthan) के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को तीन मई तक बढ़ा दिया है. राजस्थान में कर्फ्यू 19 अप्रैल से सुबह 5 बजे से शुरू होगा और और 3 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. सरकार ने इसे 'जन अनुशासन' पखवाड़ा नाम दिया है.
कर्फ्यू के दौरान इन्हें मिलेगी छूट
राजस्थान में कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew in Rajasthan) के दौरान सरकारी अधिकारियों, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन अधिकारी, सार्वजनिक परिवहन कर्मचारी, नागरिक अधिकारी, स्वच्छता कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को यात्रा करने की अनुमति रहेगी. हालांकि इन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना होगा. केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और संस्थान खुले रहेंगे. इनके अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे.
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शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी ये दुकानें
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी, डेयरी उत्पादों और दूध बेचने वाली किराना दुकानों और स्टालों को शाम 5 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी. जबकि ठेले, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन पर फल और सब्जियां बेचने वालों को शाम 7 बजे तक की छूट रहेगी. इसके अलावा सुबह चार बजे से 8 बजे तक अखबारों की डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी.
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राज्य में प्रवेश के लिए दिखाना होगा आरटी-पीसीआर
राजस्थान सरकार के अनुसार, राज्य में प्रवेश के लिए यात्रा शुरू होने के 72 घंटे के भीतर आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट दिखाना होगा. कर्फ्यू के दौरान एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाकर जाने की अनुमति दी जाएगी.
गैर-जरूरी सेवाओं पर रहेगी पाबंदी
'जन अनुशासन' पखवाड़े के दौरान सभी तरह की गैर-जरूरी सेवाओं पर पाबंदी रहेंगी. इनके अलावा सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, बाजार और कार्यालय बंद रहेंगे. सामान्य गतिविधियां, जिनकी वजह से कोरोना संक्रमण (Coronavirus) अधिक बढ़ रहा है उन पर भी पाबंदी रहेगी.