Coronavirus Maharashtra: वीकेंड Lockdown के विरोध में उतरे व्यापारी, बोले- किराया निकलना भी मुश्किल
Coronavirus Maharashtra: महाराष्ट्र में लगातार कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं. हालात देखते हुए सरकार ने सख्त पाबदिंयां लगाने का फैसला लिया है. वीकेंड लॉकडाउन लगाने के फैसले के विरोध में व्यापारी उतर आए हैं.
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) का ऐलान किया गया है. इसमें रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी, साथ ही शाम के समय एक साथ 5 लोगों के खड़े होने पर भी रोक लगा दी गई है. इसके अलावा वीकेंड पर लॉकडाउन (Lockdown) का फैसला लिया गया है. व्यापारी वर्ग लॉकडाउन के फैसले के विरोध में उतर आया है.
'किराया निकालना भी मुश्किल'
कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र (Maharashtra) में किए गए लॉकडाउन को लेकर व्यापारी वर्ग ने नाराजगी जताई है. व्यापारियों का कहना है कि एक बार फिर लॉक डाउन (Lockdown) से उनका धंधा चौपट हो जाएगा. व्यापारी संघ के अध्यक्ष विरेन शाह ने कहा, दुकान बंद करके प्रॉपर्टी टैक्स और किराया कैसे चुकाया जाएगा. दुकान पर काम करने वाले लोगों की तनख्वाह निकालना भी मुश्किल होगा. व्यापारी वर्ग का कहना है कि सरकार के ऐलान के बाद तकरीबन 13 लाख दुकानें बंद हो जाएंगी ऐसे में लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा.
आज रात से नए नियम लागू
बता दें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की अध्यक्षता में रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई कैबेनिटे मीटिंग के दौरान तमाम प्रतिबंधों को लागू करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर प्राइवेट ऑफिस, थियेटर और सैलून आदि बंद रखने के निर्देश दिए गए. हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों, मेडिकल स्टोर एवं किराना दुकानें खुली रहेंगी. अन्य दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे. ये सभी नए प्रतिबंध सोमवार रात आठ बजे से प्रभावी होंगे.
ये ऑफिस खुलेंगे
इसके अलावा बैंकिंग, शेयर बाजार, बीमा, दवा, टेलीकम्युनिकेशन और मेडिक्लेम क्षेत्र को छोड़कर सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे. प्राइवेट संस्थाओं के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम' लागू करना अनिवार्य है. हालांकि, स्थानीय आपदा प्रबंधन, बिजली विभाग और जलापूर्ति से जुड़े ऑफिस को इन प्रतिबंधों से छूट रहेगी. नए नियम के तहत सभी सरकारी ऑफिस 50 प्रतिशत से कम क्षमता के साथ खुलेंगे. साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को ऑफिस में आने की इजाजत नहीं होगी.
आवाजाही करते समय रखें ये ध्यान
पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन जारी रहेगा. टैक्सी और आटोरिक्शा वाले अपनी क्षमता से आधी सवारियां ही बैठा सकते हैं. बसों में सवारियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी और मास्क पहनना अनिवार्य है. साथ ही बस ड्राइवर, कंडक्टर व अन्य कर्मचारियों के पास Covid-19 की नेगेटिव जांच रिपोर्ट होनी चाहिए.श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. हालांकि, वहां पूजा-पाठ जारी रहेगा.
महाराष्ट्र की हालत चिंताजनक
बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है. बीते दिन 57,074 नए कोविड मामले सामने आए और 222 मौतें दर्ज की गईं. महाराष्ट्र में कुल मामले 30,10,597 तक पहुंच चुक हैं. इनमें से 4,30,503 एक्टिव केस हैं. अब तक 25,22,823 लोग ठीक हो चुके हैं. कुल 55,878 लोगों की मौत हो चुकी है.
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