Delhi: राजधानी में Educational Training के लिए School खोलने की इजाजत, लागू होंगे ये नियम
Delhi School News: इस सरकारी इस आदेश के जरिए लंबे समय से स्कूलों में ट्रेनिंग संबंधी जरूरी कामों पर लगे बैन को हटा लिया गया है. अब शिक्षक पचास फीसदी क्षमता के साथ स्कूल और शिक्षण संस्थानों में जा सकेंगे.
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने अहम फैसला लेते हुए स्कूलों (Schools) और शिक्षण संस्थानों (Educational institutions) से जुड़ा एक नया आदेश जारी किया है. ताजा फैसले के तहत अब राजधानी के सभी स्कूलों में 50 फीसदी क्षमता के साथ स्कूल के ऑडिटोरिम (Auditoriums) और एसेंबली हॉल का इस्तेमाल किया जा सकेगा.
एजुकेशनल ट्रेनिंग की इजाजत
आपको बता दें कि DDMA की ओर से जारी इस आदेश के तहत दिल्ली में सिर्फ एजुकेशनल ट्रेनिंग (Educational Training) जैसी गतिविधियां संचालित करने की इजाजत दी गई है. यानी अभी बच्चों की पढ़ाई शुरू होने की तारीख से संबंधित फैसला नहीं लिया गया है. उदाहरण के लिए अब सूबे में दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग की गतिविधियों के लिए अब DDMA की इजाजत जरूरी नहीं होगी.
यानी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन के ऑडिटोरियम और असेम्बली हॉल एडुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे.
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ये प्रतिबंध रहेंगे बरकरार
वहीं अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों और सेवाओं में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्पा, थिएटर, मनोरंजन पार्क, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सव और इस तरह के अन्य कार्यक्रम शामिल हैं. वहीं इसी आदेश में ये भी कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो समेत सभी सार्वजनिक परिवहन की 50% सीटों पर बैठाने की क्षमता के साथ उन्हें चलाने की अनुमति जारी रहेगी. DTC और क्लस्टर बसें भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलती रहेंगी. वहीं जिन गतिविधियों पर पाबंदी हैं, उन पर 26 जुलाई को सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा.
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