Chief Minister Advocate Welfare Scheme: कहावत है कि काले और सफेद कोट वालों से भगवान बचाए. दोनों किसी के सगे नहीं होते. यहां बात काला कोट पहनने वाले वकीलों की जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कोई नियमित और बंधी आमदनी (सैलरी) तो होती नहीं, इसलिए उनका फोकस अपने मुवक्किल यानी वादी को इंसाफ दिलाने के बजाए तारीख पर तारीख दिलाने पर होता है. ऐसे में वकीलों की गुडविल खराब होने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने ‘मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना’ के तहत सोमवार को शहर के 3,330 नये वकीलों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया.


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दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, 'आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की इस एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के मुताबिक दिल्ली के इन वकीलों को 10 लाख रुपये का व्यक्तिगत स्वास्थ्य कवरेज और पांच लाख रुपये का पारिवारिक बीमा मिलेगा.


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अबतक 31000 वकीलों को मिला हेल्थ कवर


बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री आतिशी ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है. इसमें कहा गया कि ‘आप’ सरकार वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में 27,000 से अधिक वकीलों को स्वास्थ्य बीमा (lawyers Health insurance coverage scheme) दे रही है और इन नए लाभार्थियों के जुड़ने से इनकी कुल संख्या बढ़कर लगभग 31,000 हो जाएगी.


अधिवक्ता कल्याण योजना में पात्रता की शर्त


दिल्ली सरकार ने बयान में बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए वकील को दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत होने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी में उसका मतदाता होना भी जरूरी है. मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, ‘हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने हमेशा वकीलों के कल्याण को प्राथमिकता दी है. हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे. इसका दायरा और बढ़ाएंगे क्योंकि संविधान को बनाए रखने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने में वकील अपनी बेहद अहम भूमिका निभाते हैं.'


(इनपुट: पीटीआई)