नई दिल्ली: बिजली से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली एक अदालत ने पूर्वी दिल्ली के एक कारोबारी को बिजली चोरी के आरोप में 1.15 करोड़ रुपये जुर्माना और दो वर्ष जेल की सजा सुनाई है. बीएसईएस के एक प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी. 


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उन्होंने कहा कि दक्षिणी दिल्ली के खानपुर में दो अन्य कारोबारियों को भी ऐसे ही आरोपों में दोषी ठहराया गया है. उन्हें छह महीने के लिए जेल भेज दिया गया है और करीब 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.


पूर्वी दिल्ली के पुराने सीलमपुर का रहने वाला एक कारोबारी 2013 में अपने परिसर में सिलाई मशीन और खराद मशीन चलाने के लिये 45 किलोवाट बिजली की चोरी करता पाया गया था.


बीएसईएस के प्रवक्ता ने कहा कि उस कारोबारी पर 48 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसे न चुका पाने पर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उन्होंने कहा कि अदालत ने आरोपी को बिजली चोरी में सीधे तौर पर शामिल पाया और उसे 1.15 करोड़ रुपये के जुर्माने के अलावा दो वर्ष की सजा सुनाई गई. 


(इनपुट - भाषा)