निर्भया केस: दोषियों की फांसी टालने के खिलाफ केंद्र पहुंचा हाईकोर्ट, आज होगी सुनवाई
दोषियों की फांसी में हो रही देरी पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी है. फांसी में देरी पर सरकार ने कहा कि वह खुद निर्भया का केस लड़ने को तैयार है.
नई दिल्ली: निर्भया केस (Nirbhaya Case) के दोषियों की फांसी की सजा टालने के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) में सुनवाई होगी. बता दें दोषियों की फांसी में हो रही देरी पर गृह मंत्रालय (MHA) ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी है. फांसी में देरी पर सरकार ने कहा कि वह खुद निर्भया का केस लड़ने को तैयार है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया केस के चारों दोषियों को नोटिस भेजा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को भी नोटिस दिया है. आज दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी. दिल्ली हाईकोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शनिवार को मांग करते हुए कहा कि निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी दी जाए. सरकार ने कहा कि प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही तो केस कभी ख़त्म नहीं होगा. दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार ने कहा कि निर्भया के दोषी कानून से खेल रहे हैं.
इससे पहले, निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी. गौरतलब यह भी है कि निर्भया केस के चारों दोषियों को शनिवार सुबह 6 बजे फांसी दी जानी थी लेकिन अदालत के आदेश के बाद इसे टाल दिया गया. निर्भया गैंगरेप और हत्या के चार दोषियों को फांसी लगने के लगभग 12 घंटे पहले दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल प्रशासन से इन दोषियों को अगले आदेश तक फांसी नहीं देने को कहा. अदालत ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ जारी मौत के वारंट को निष्पादित नहीं करने का निर्देश दिया.