नई दिल्ली: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री (Haryana's Ex CM) ओम प्रकाश चौटाला (OP chautala) की जल्द रिहाई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) ने सरकार के उस आदेश को टाल दिया है जिसमें चौटाला को जल्द रिहाई से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने सरकार से मामले को नए सिरे से तय करने को कहा है. चौटाला ने अपनी अर्जी में कहा था कि वह 87 साल के हो चुके हैं और 5 साल से ज्यादा सजा भी काट चुके हैं. 


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पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई अर्जी पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सरकार के आदेश को टाल दिया. शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा काट रहे चौटाला जेल में 5 साल बिता चुके हैं. उन्हें 10 साल की सजा हुई थी. अब उन्होंने केंद्र सरकार के 2018 के उस कानून का हवाला देते हुए जल्द रिहाई की मांग की है जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के पुरुष कैदी, जो अपनी आधी सजा काट चुके हैं, उन्हें विशेष क्षमा योजना के तहत रिहा किया जाएगा. 


क्या है शिक्षक भर्ती घोटाल


आपको बता दें कि फरवरी 2013 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और तीन सरकारी अधिकारियों को जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर राज्य में तीन हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती के आरोप में विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी.