नई दिल्ली : एक अदालत ने पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए कथित घरेलू हिंसा के मामले में विवादित आप विधायक और पूर्व विधि मंत्री सोमनाथ भारती की न्यायिक हिरासत सोमवार को 19 अक्तूबर तक बढ़ा दी। भारती ने इस मामले में अदालत में जमानत याचिका दायर की है।


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इससे कुछ घंटे पहले, उच्चतम न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते हुए उनसे कहा कि नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में अर्जी दायर करें। भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने शीर्ष अदालत से कहा कि उनकी घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के मामले को निपटाने के लिए मध्यस्थता के पक्ष में नहीं है।


भारती की जमानत याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार कल सुनवाई करेंगे। एक अन्य अदालत ने भारती की न्यायिक हिरासत आज 19 अक्तूबर तक के लिए बढा दी।


इससे पहले, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मणिका ने दिल्ली पुलिस के आवेदन पर उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाते हुए कहा कि आशंका है कि भारती गवाहों को धमका सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।


सुनवाई के दौरान भारती ने मजिस्ट्रेट से कहा कि अदालत परिसर के अंदर हवालात में सुबह से उन्हें भोजन नहीं दिया गया जिसके बाद अदालत ने अधिकारियों को जेल अधीक्षक को नोटिस जारी करके जवाब मांगा।


अदालत में पेश भारती ने यह भी कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर बताना चाहते हैं कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।


अदालत ने उनसे इस संबंध में जेल अधिकारियों से बात करने के लिए कहा।