निर्भया केस: कोर्ट में चारों दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हो सकती है पेशी
पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को निर्भया के माता-पिता की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था.
नई दिल्ली: निर्भया रेप मामले (Nirbhaya rape case) में सभी चारों दोषियों को आज (13 दिसंबर) पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court,) में उपस्थित न कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको पेश किया जा सकता है. सुरक्षा कारणों के चलते इस विकल्प पर विचार किया जा रहा है.
पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को निर्भया (Nirbhaya) के माता-पिता की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था. निर्भया के माता-पिता ने अदालत में दोषियों को फांसी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए याचिका दायर की है, जिसपर सुनवाई हो रही है. इसी के साथ जेल अधिकारियों द्वारा कोर्ट में एक स्टेट्स रिपोर्ट भी दायर की गई है जिसमें चारों दोषियों द्वारा उपयोग में लाए गए कानूनी उपायों पर चर्चा की गई है.
गौरतलब है कि 16 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली के मुनीरका में एक प्राइवेट बस में अपने एक दोस्त के साथ चढ़ी 23 साल की पैरा मेडिकल छात्रा के साथ एक नाबालिग सहित छह लोगों ने चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म और लोहे के रॉड से क्रूरतम आघात किया गया था. इसके बाद गंभीर रूप से घायल पीड़िता और उसके पुरुष साथी को चलती बस से महिपालपुर में बस से नीचे फेंक दिया गया था.
पीड़िता का इलाज पहले सफदर जंग अस्पताल में चला, उसके बाद तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार ने बेहतर इलाज के लिए उसे विशेष विमान से सिंगापुर भेजा था, जहां वारदात के 13वें दिन उसने दम तोड़ दिया था.
इस वीभत्स दुष्कर्म कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. छह आरोपियों में से एक नाबालिग था, जिसे रिमांड होम भेजा गया था, वहीं एक अन्य आरोपी ने तिहाड़ जेल में खुद को फांसी लगा ली थी.