नई दिल्ली: बेघर और मानसिक रोगियों की कोरोना वायरस (Coronavirus) जांच करवाने की मांग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ICMR को फटकार लगाते हुए कहा कि ICMR ने कोरोना महामारी के दौरान बेघर और मानसिक रोगियों के बारे कोई जिक्र क्यों नहीं किया.


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दिल्ली हाई कोर्ट ने ICMR से बेघर और मानसिक रोगियों के कोरोना टेस्ट की पॉलिसी को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.


याचिकाकर्ता ने कहा कि ICMR को बेघर और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों से संबंधित मामले में सही जानकारी नहीं है.


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याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार को भी ICMR की गाइडलाइंस की वजह से मानसिक रूप से बीमार और बेसहारा लोगों की कोरोना टेस्टिंग में दिक्कत आ रही है. बता दें कि ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव बंसल ने दखिल की है.