बिना `प्रदूषण सर्टिफिकेट` के पेट्रोल पंप पहुंचे तो कट सकता है 10,000 रुपए का चालान; जानें डिटेल
अगर आप गाड़ी में ईंधन भरवाने जा रहे हों तो घर से निकलने से पहले पॉल्युशन सर्टिफिकेट (PUCC) जरूर चेक कर लें. ऐसा न करने पर आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.
दिल्ली: राजधानी दिल्ली (Delhi) में अगर आप गाड़ी में ईंधन भरवाने जा रहे हों तो घर से निकलने से पहले पॉल्युशन सर्टिफिकेट (PUCC) जरूर चेक कर लें. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण रोक लगाने के लिए सरकार ने अब पेट्रोल पर भी चेकिंग टीम तैनात करने का आदेश दिया है. ऐसे में PUCC सर्टिफिकेट साथ में न रखने पर आपको 10 हजार रुपये का चालान भी भुगतना पड़ सकता है.
10 हजार रुपये तक लगेगा जुर्माना
दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) के डिप्टी कमिश्नर अनुज भारती ने बताया कि लोगों को PUC सर्टिफिकेट के प्रति जागरूक करने के लिए विभाग ने एक विशेष अभियान शुरू किया है. इसके तहत दिल्ली परिवहन विभाग की टीमें पेट्रोल पंगों पर तैनात की जाएंगी, जो वहां ईंधन भरवाने आए वाहन चालकों के पॉल्युशन सर्टिफिकेट (Pollution Certificate) चेक करेंगी. जिनके पास यह सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उनसे 10 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा.
बिना सर्टिफिकेट के चल रही 17 लाख गाड़ियां
डिप्टी कमिश्नर ने दिल्ली में 14 अक्टूबर तक 17 लाख 71 हजार 380 गाड़ियां बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट (Pollution Certificate) के ही सड़क पर चल रही हैं. इन पर नियंत्रण के लिए विभाग की ओर से 500 टीमें दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर तैनात कर दी गई हैं. उन्होंने बताया कि जिन गाड़ियों का पॉल्युशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उन्हें उसे बनवाने के लिए 24 घंटे का समय मिलेगा. इसके बाद उन गाड़ियों का नंबर ऑनलाइन वेरिफाई किया जाएगा. जिन गाड़ियों का पॉल्युशन सर्टिफिकेट नहीं बना होगा, उनके घरों पर ई-चालान भेज दिया जाएगा.
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एक महीने तक चलेगा अभियान
उन्होंने बताया कि यह अभियान एक महीने तक चलेगा. इस दौरान लोगों में जागरूकता और सख्ती दोनों पर बराबर का जोर रहेगा. अभियान की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से निगरानी की जाएगी. जो वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते मिलेंगे. उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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