Gst Scam: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग में फर्जी जीएसटी रिफंड से जुड़े एक घोटाले का पर्दाफाश किया है और एक वस्तु एवं सेवा कर अधिकारी को उसके छह सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है. फर्जी चालान बनाने और विभाग से जीएसटी रिफंड प्राप्त करने के रैकेट को चलाने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. एसीबी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सात लोगों में एक जीएसटी अधिकारी, तीन वकील, दो ट्रांसपोर्टर और एक फर्जी फर्म का मालिक शामिल है.


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2021 से 2022 के बीच 35.51 करोड़ रुपये के रिफंड को दी थी मंजूरी 
एसीबी के अनुसार, उन्होंने 96 फर्जी फर्में बनाईं, जिनका उपयोग धोखाधड़ी से जीएसटी रिफंड का दावा करके करदाताओं के पैसे हड़पने के लिए किया गया. चौंकाने वाली बात यह है कि 2021 से 2022 के बीच 35.51 करोड़ रुपये के रिफंड को मंजूरी दी गई. पहले साल में सिर्फ 7 लाख रुपये के रिफंड को मंजूरी दी गई, लेकिन बाद में बाकी को भी मंजूरी दे दी गई. इस साजिश में जीएसटीओ बबीता शर्मा ने अहम भूमिका निभाई.


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 जुलाई 2021 में वार्ड नंबर 22 में स्थानांतरित होने के बाद शर्मा ने बेहद संदिग्ध कदम उठाते हुए 53 फर्मों को अपने वार्ड में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी थी. ये फर्म, जो बाद में जीएसटी अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान अस्तित्व में नहीं पाई गईं, महज कागजी संस्थाएं थीं, जिन्हें केवल फर्जी रिफंड का दावा करने के लिए स्थापित किया गया था. एसीबी ने बताया कि रिफंड आवेदन दाखिल करने के महज 2-3 दिनों के भीतर, ये रिफंड इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के अनिवार्य सत्यापन के बिना मंजूर कर दिए गए, जो फर्जी दावों की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. 


जीएसटी अधिकारियों और मालिकों की भूमिका जांच के दायरे में
कुछ फर्मों ने दवाइयों और मेडिकल वस्तुओं के निर्यात का दावा भी किया, लेकिन करीब से जांच करने पर पता चला कि ये लेन-देन जाली खरीद बिलों पर आधारित थे. पाया गया कि अपराधियों के एक ही समूह ने इन 96 फर्जी फर्मों में से 23 का संचालन किया. उन्होंने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके 176.67 करोड़ रुपये के नकली चालान बनाए, और फर्जी रिफंड के रूप में 5.81 करोड़ रुपये हड़प लिए जांच से पता चलता है कि 500 से अधिक गैर-मौजूद फर्मों को फंसाया गया था, और घोटाले से जुड़े 1,000 से अधिक बैंक खाते हैं. अन्य जीएसटी अधिकारियों और मालिकों की भूमिका अभी भी जांच के दायरे में है क्योंकि एसीबी द्वारा जांच जारी है.