Ram Rahim Furlough: हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिल गई है. हरियाणा सरकार ने इसे मंजूरी दी है. 21 दिन तक वो यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा.
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Ram Rahim Furlough: यौन शोषण और हत्या जैसे गंभीर मामलों का दोषी गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है. राम रहीम की 21 दिन की फरलो को हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी, जिसके बाद वो मंगलवार सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से रवाना हुआ. फरलो के दौरान राम रहीम 21 दिन वह यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा. हरियाणा में आगामी अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राम रहीम को फरलो मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है.
2017 से जेल में बंद है राम रहीम
गुरमीत राम रहीम साल 2017 से जेल में बंद है. कोर्ट ने उसे साध्वी यौन शोषण मामले में 10 -10 साल की सजा सुनाई थी. वहीं पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में में साल 2019 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई.
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कोर्ट ने रखी शर्त
हाल री में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा था कि वो सोच-विचार करके ही राम रहीम की पैरोल या फरलो को मंजूरी दे. इसके बाद सरकार ने राम रहीम को इस शर्त पर फरलो दी है कि वो 21 दिन कर यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा.
तीसरी बार जेल से बाहर आएगा
राम रहीम को चुनाव से पहले हर बार पैरोल और फरलो दी जाती है. जेल जानें के बाद से ये 10वीं बार है, जब राम रहीम फरलो पर जेल से बाहर आएगा. वहीं अगर इस साल की बात करें तो दूसरी बार राम रहीम जेल से बाहर आ रहा है. इस साल पहली बार 19 जनवरी को राम रहीम को 60 दिन की पैरोल मिली थी. वहीं दूसरी बार उसे 12 अगस्त को 21 दिन की फरलो मिली, जिसके बाद वो मंगलवार को जेल से बाहर आया.
हर बार चुनाव से पहले मिली पैरोल और फरलो
चुनाव से पहले राम रहीम का जेल से बाहर आना कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी राजस्थान विधानसभा चुनाव, हरियाणा पंचायत चुनाव से पहले राम रहीम को पैरोल और फरलो मिल चुकी है. हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव से पहले भी राम रहीम जेल से बाहर आना चाहता था, लेकिन हाईकोर्ट ने राम रहीम के पैरोल को मंजूरी नहीं दी. अब हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर राम रहीम 21 दिन के लिए जेल से बाहर आ गया है.
हाईकोर्ट में याचिका
राम रहीम को बार-बार मिलने वाली पैरोल और फरलो को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए ये स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने में सक्षम है.