Adampur Assembly Elections: चुनाव ड्यूटी पर गए सभी कर्मचारियों को मिलेगी पेड लीव, नहीं कटेगा वेतन
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Adampur Assembly Elections: चुनाव ड्यूटी पर गए सभी कर्मचारियों को मिलेगी पेड लीव, नहीं कटेगा वेतन

आदमपुर विधानसभा उप-चुनाव के मतदान कल सुबह 7 बजे आरंभ होंगे और शाम 6 बजे तक जारी रहेंगे. कार्यालयों,  बोर्ड, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश मतलब स्पेशल कैजुअल लीव (पेड) अधिसूचित.

 

Adampur Assembly Elections: चुनाव ड्यूटी पर गए सभी कर्मचारियों को मिलेगी पेड लीव, नहीं कटेगा वेतन

रोहित कुमार/हिसारआदमपुर विधानसभा उप-चुनाव के मतदान हेतु बुधवार को पोलिंग पार्टियां रवाना हुई जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह व अन्य अधिकारी सुबह से ही सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए स्थानीय महाबीर स्टेडियम पहुंचे थे. चुनाव सामग्री का वितरण करने के लिए 18 टेबल लगाई गई थीं. उप-चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने पीठासीन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं.

उन्होंने कहा कि वे मतदान केंद्र के बाहर महिला व पुरुष मतदाताओं की अलग-अलग लाइनें लगवाएं. मतदान के समय पुरूष व महिला मतदाताओं का इंतजार करने के साथ-साथ प्रत्येक दो घंटे के बाद मतदान प्रतिशत की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को देना सुनिश्चित करें. मतदान करने वाले प्रत्येक मतदाता की उंगली पर उपर से नीचे नाखून तक स्याही लगाना अनिवार्य है. मतदान के समय दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए.

इसी के साथ सीईओ प्रीतपाल सिंह ने टैंडर वोट, चैलेंज वोट तथा विभिन्न फार्मों के भरने के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी. मतदान केंद्र के अंदर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेंट तथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए अनुमति प्रमाण पत्र वाले मीडिया कर्मी प्रवेश कर सकेंगे तथा वोटिंग कम्पार्टमेंट में मतदाता के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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मॉक पोल के समय कम से कम 50 वोट तथा प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में 3 वोट ड़लवाएं जाएं. इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट को क्लियर किया जाए. प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मतदान करवाने के लिए चार कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जिनमें पीठासीन, वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी तथा दो पोलिंग अधिकारी शामिल हैं. उप-चुनाव में 22 उम्मीदवार होने के कारण दो बैलेट यूनिट लगाई जाएंगी. ईवीएम का सीरियल नंबर पोलिंग बूथ डिटेल के साथ चैक करें तथा ईवीएम के सभी पार्ट (कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवी पैट) को मॉक पोल के समय कनेक्ट करना सुनिश्चित करें.

उपचुनाव में 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में, मतदान के लिए ये पहचान पत्र हैं जरूरी

उपचुनाव में 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. मतदान का समय सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक तय किया गया है. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीक) को मतदाता की पहचान हेतु मुख्य दस्तावेज माना गया है. इसके अतिरिक्त मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक, हैल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, सेवा पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिल्टी आईडी दिखाने के उपरांत मतदान कर सकेंगे.

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स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए विभिन्न टीमें गठित

जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन देना दण्डनीय अपराध है,  जिसमें संबंधित व्यक्ति को एक साल तक का कारावास एवं जुर्माना भी हो सकता है. चुनाव के दौरान प्रलोभन से संबंधित गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए उड़नदस्ते एवं निगरानी टीम का भी गठन किया गया है.

उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान यदि किसी व्यक्ति को प्रलोभन से संबंधित सूचना मिलती है तो वह स्थापित किए गए नियंत्रण कक्ष के टेलिफोन नंबर 01662-283178 पर जानकारी दे सकता है. आदमपुर उप-चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढग़ से संपन्न करवाने के लिए फ्लाईंग स्कवायड टीम, स्टैटिक सर्विलांस टीम, वीडियो सर्विलांस टीम सहित विभिन्न टीमें गठित की गई हैं.

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इसके अतिरिक्त चुनाव पर्यवेक्षकों द्वारा आम नागरिकों के लिए मोबाईल नंबर भी जारी किए गए हैं. सामान्य ऑब्जर्वर एम. मुथु कुमार (आईएएस) मोबाईल नंबर- 7419864208, चुनावी खर्च पर्यवेक्षक महेश ठाकुर (आईआरएस) मोबाईल नंबर-7419864209 तथा पुलिस ऑब्जर्वर सुनील भास्कर (आईपीएस) मोबाईल नंबर- 7419864207 पर उपलब्ध रहेंगे.

उन्होंने बताया कि सभी नाकों पर वाहनों का नियमित निरीक्षण करने तथा नाको से आवागमन करने वाले सभी वाहनों पर निगरानी रखने करने की हिदायत दी गई है. भादरा रोड़-बालसमंद, डाबड़ी रोड़-बुड़ाक, भादरा रोड़-मोडा खेड़ा, मंडी आदमपुर बाईपास तथा अग्रोहा चौक आदमपुर में लगाए गए सभी नाको पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर रहेगी. आदमपुर विधानसभा के क्षेत्र के लिए 30 माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाए गए है.

उप-चुनाव हेतु 180 बूथ बनाए गए

उप-चुनाव हेतु विभिन्न 57 गांवों व संस्थानों में 180 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 36 संवेदनशील तथा 39 अति-संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं. विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1 लाख 72 हजार मतदाता हैं, जिनमें लगभग 92 हजार पुरूष तथा 80 हजार महिला मतदाता हैं

एक सखी बूथ व दो मॉडल बूथ स्थापित

जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि आदमपुर विधानसभा उप-चुनाव के लिए भोडिया बिश्रोईयां तथा मोड़ा खेड़ा गांवों में मॉडल बूथ बनाए गए हैं. उन्होंने बताया कि भोडिया बिश्रोईयां के बूथ नंबर 2 के अंतर्गत राजकीय हाई स्कूल के पूर्वी कक्ष को मॉडल बूथ के रूप में स्थापित किया गया है. इसी प्रकार से मोड़ा खेड़ा गांव के बूथ नंबर 129 के राजकीय सीनियर सैकेंडरी स्कूल के पश्चिमी कक्ष को मॉडल बूथ के रूप में स्थापित किया गया है. इसके अलावा उप-चुनाव के दौरान चंदन नगर में सखी बूथ स्थापित किया गया है.

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स्पेशल कैजुअल लीव (पेड) अधिसूचित

राज्य सरकार ने आदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के दृष्टिïगत सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों आदि में सार्वजनिक अवकाश/स्पेशल कैजुअल लीव (पेड) अधिसूचित किया है. हरियाणा में स्थापित कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के ऐसे कर्मचारी, जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के तहत पेड लीव लेने की अनुमति होगी.

शराब की दुकानों के खोले व ब्रिकी पर पाबंदी

कल होने वाले चुनाव को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि आदमपुर उप चुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र व उसके साथ लगते 3 किलोमीटर के दायरे में शराब बिक्री पर पाबंदी के आदेश जारी किए गए हैं. 3 नवंबर सायं 6 बजे तक शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी. इसी प्रकार से 6 नवंबर को मतगणना के दिन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तथा इसके साथ लगते 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ठेकों, होटल, रेस्टोरेंट, बार तथा क्लब इत्यादि में शराब बिक्री या शराब परोसने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी. इस दौरान आबकारी अधिनियम, निर्वाचन आयोग की हिदायतों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी.

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बाहरी लोगों को क्षेत्र छोड़ने की हिदायत

आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार-प्रसार बंद होने के बाद विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार में लगे बाहर के नेता, कार्यकर्ता या अन्य लोग विधानसभा क्षेत्र को छोडऩे की हिदायत दी गई है. हालांकि, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ऐसे उम्मीदवार जिनका वोट किसी अन्य जगह पर है, लेकिन आदमपुर हलके से चुनाव लड़ रहे हैं तथा इस क्षेत्र से चुने हुए सांसद, जनप्रतिनिधि, चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी या आयोग की हिदायतों में अधिसूचित व्यक्तियों पर यह हिदायतें लागू नहीं होंगी.

लोकतंत्र के पर्व में अधिक से अधिक मतदान करें मतदाता

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने आदमपुर उप-चुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से आगामी 3 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान करने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, इसलिए इस पर्व में सभी मतदाता बिना किसी भय, लालच या दबाव के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं.