Adampur Bypoll : चुनाव अधिकारी ने कहा कि भव्य बिश्नोई ने कोई जानकारी नहीं छिपाई. यह भी सच है कि पेज नंबर 18 में उन्होंने केवल 1 केस ही पेंडिंग दिखाया है, परंतु भारतीय चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार इस आधार पर उसका नामांकन पत्र रद्द नहीं किया जा सकता.
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चंडीगढ़ : चुनाव आयोग ने आज राजनीतिक विरोधियों की शिकायत को दरकिनार करते आदमपुर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के नामांकन को स्वीकृत कर लिया. आप और इनेलो के उम्मीदवारों समेत कई लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि नामांकन पत्र में भव्य बिश्नोई ने खुद के ऊपर दर्ज मुकदमों की सही जानकारी छिपाई है, इसलिए इनका नामांकन रद्द किया जाए.
चुनाव निर्वाचन अधिकारी एससी शर्मा ने कहा कि भव्य बिश्नोई ने अपने नामांकन के पेज नंबर 4 में केस नंबर 1961-1964/2021, तीस हजारी कोर्ट दिल्ली का जिक्र किया था, जिसमें स्पष्ट है कि ये केस 1961/ 2021, 1962/ 2021, 1963/ 2021, 1964/2021 हैं. ये सभी केस पेंडिंग है और कोर्ट में इनकी सुनवाई 13 दिसंबर 2022 को होनी है.
चुनाव अधिकारी ने कहा कि भव्य बिश्नोई ने कोई जानकारी नहीं छिपाई. यह भी सच है कि पेज नंबर 18 में उन्होंने केवल 1 केस ही पेंडिंग दिखाया है, परंतु भारतीय चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार इस आधार पर उसका नामांकन पत्र रद्द नहीं किया जा सकता. शिकायतकर्ताओं में आप उम्मीदवार सतेंद्र सिंह, इनेलो के उम्मीदवार कुरडा राम नंबरदार और इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आरएस चौधरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायत भेजी है.
शिकायत में उन्होंने कहा कि भव्य बिश्नोई पर फौजदारी के चार मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें उन्हें सात साल की सजा हो सकती है. इन सभी मुकदमों की विस्तृत जानकारी ecourts.gov.in पर कोई भी देख सकता है जो कि निम्रलिखित है- 1. DLCT020145862021 2. DLCT020145872021 3. DLCT020145882021 4. DLCT020145892021