Arvind Kejriwal: दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दर्शन करने के लिए पहुंचे. इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहे.
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Arvind Kejriwal: दिल्ली के आबकारी नीति मामले में कथित घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कल अंतरिम जमानत दी थी. जमानत मिलने और जेल के बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कल ही कहा था कि वो कल (आज) कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे. इसी कड़ी में आज अरविंद केजरीवाल आज हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे.
सुनीता केजरीवाल और भगवंत मान रहे मौजूद
दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दर्शन करने के लिए पहुंचे. इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हनुमान जी के दर्शन किए. वहीं, इस दौरान आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे और समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही. इसके साथ ही प्राचीन हनुमान मंदिर से दर्शन करने के बाद अरविंद केजरीवाल प्राचीन शिव और नवग्रह मंदिर पहुंचे. यहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की.
1 बजे करेंगे प्रेस कॉनफ्रेंस
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दर्शन करने के बाद अब पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं. यहां दोपहर एक बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं. इस बात की सूचना भी उन्होंने कल तिहाड़ से निकलते वक्त ही दे दी थी. इसके साथ ही आज ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक रोड शो करने वाले हैं. अरविंद केजरीवाल का पहला रोड शो आज शाम 4 बजे दिल्ली के महरौली इलाके में तो वहीं दूसरा शाम के 6 बजे दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में होने वाला है.
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सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत
बता दें कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी. अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. अपने अंतरिम जमानत के दौरान अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकेंगे. लेकिन वो इस केस के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकेंगे. वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल के अंतरिम जमानत के खिलाफ विरोध दर्ज किया था और हलफनामा दर्ज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए, "21 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा" उन्हें अंतरिम जमानत दे दी.