Arvind Kejriwal Interim Bail: दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है. मुख्यमंत्री को 1 जून तक के लिए जमानत मिली है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरी चरण के चुनाव यानी 1 जून तक अब अंतरिम जमानत पर रहने वाले हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा. अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनके वकील ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि आज ही अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ से बाहर लाया जाए.


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प्रचार-प्रसार में शामिल होंगे केजरीवाल
आज आम आदमी पार्टी के लिए काफी खुशी वाला दिन है. आम आदमी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है. चुनाव के दौरान प्रचार के लिए उन्हें राहत मिली है. अरविंद केजरीवाल को 20 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है. 1 जून तक अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर रहने वाले हैं. अरविंद केजरीवाल इस दौरान चुनाव प्रचार कर सकेंगे.


चुनाव प्रचार करना नहीं है मौलिक अधिकार
अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीएम की गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल खड़े किए थे. वहीं, बीते कल ईडी ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए हलफनामा दाखिल किया था. ईडी की ओर से कहा गया था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है.


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21 मार्च को किया गया था गिरफ्तार
अरविंद केजरीवाल को 50 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. मुख्यमंत्री केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद विपक्षी दलों ने ईडी की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे. इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दलों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अपना विरोध जताते हुए महारैली किया था.