Arvind Kjeriwal: अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ED की ओर से कुछ भी साफ नहीं किया गया फिर वो कैसे 21 मार्च को गिरफ्तार कर ये साबित कर सकते हैं कि मेरी गिरफ्तारी वाकई जरूरी थी. वहीं, सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की जमानत पर विचार किया जा सकता है.
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Arvind Kejriwal Hearing SC: अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है. इस दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है कि ED ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च तक आरोपी नहीं माना था. ये बात ED की भेजे गए जवाब से साफ होती है. समन के जवाब मे अरविंद केजरीवाल की भी ED से सवाल यही था कि क्या मुझे आरोपी की हैसियत से बुलाया जा रहा है?
जिन सबूतों को दिया वो जुलाई 2023 के पहले के हैं
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ED की ओर से कुछ भी साफ नहीं किया गया फिर वो कैसे 21 मार्च को गिरफ्तार कर ये साबित कर सकते हैं कि मेरी गिरफ्तारी वाकई जरूरी थी. उन्होंने कहा कि ED ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए जिन बयानों और सबूतों का हवाला दे रही है वो सब जुलाई 2023 से पहले तक के हैं. कोई नया बयान उसके बाद मेरे खिलाफ नहीं दर्ज किया गया है फिर 21 मार्च को गिरफ्तारी क्यों हुई. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिन सहआरोपियों के बयान का हवाला देकर मेरी गिरफ्तारी हुई उन्होंने शुरुआती बयान में मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा पर बाद में उनके बयान बदल गए.
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ASG एसवी राजू ने कही ये बात
वहीं, इस सुनवाई के दौरान ASG एसवी राजू ने कहा कि अगर किसी आरोपी के खिलाफ मैटेरियल नाकाफी हो तो कोर्ट गिरफ्तारी को रद्द कर सकता है. सिर्फ जांच अधिकारी की राय अहमियत नहीं रखती है. मजिस्ट्रेट भी अपने विवेक से उसके सामने रखे गए तथ्यों को देखता है. इस मामले में गिरफ्तार किए जाने से पहले केजरीवाल ने अंतरिम राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली.
दलीलों को सुनी जा सकती है.
इसके साथ ही आज की सुनवाई पूरी होने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में सुनवाई पूरी करने में समय लगता है तो चुनावों के मद्देनजर हम अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकते हैं. कोर्ट की पीठ ने कहा कि अंतरिम जमानत की दलीलों को सुनी जा सकती है.