Arvind Kejriwal: क्यों नहीं मिल पाई अरविंद केजरीवाल को दिल्ली HC से राहत, जान लीजिए वो वजह
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Arvind Kejriwal: क्यों नहीं मिल पाई अरविंद केजरीवाल को दिल्ली HC से राहत, जान लीजिए वो वजह

Arvind Kejriwal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि केजरीवाल की ED हिरासत में रहने के दौरान जांच एजेंसी को नए तथ्य और सबूत मिले हो और वो कोर्ट के सामने रखना चाहती हो. इस केस पर कोई फैसला लेने में वो नए तथ्य बहुत अहम साबित हो सकते हैं.

Arvind Kejriwal: क्यों नहीं मिल पाई अरविंद केजरीवाल को दिल्ली HC से राहत, जान लीजिए वो वजह

Arvind Kejriwal ED Custody: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इंकार किया है. कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ED को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है. केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में  मुख्य मांग (गिरफ्तारी को चुनौती देते हए) के साथ अंतरिम राहत के तौर पर तुंरत रिहाई की भी मांग की थी. मगर हाईकोर्ट ने अभी ऐसी कोई राहत नहीं दी. इस मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी. 

जानें कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बिना गिरफ्तारी की वैधता पर विचार किए रिहाई की मांग पर फैसला नहीं लिया जा सकता. अगर कोर्ट अंतरिम राहत पर ED को जवाब देने का मौका दिए बगैर कोई आदेश पास करता है तो ये एक तरीके से मुख्य मांग (गिरफ्तारी) पर फैसला लेना होगा.

कोर्ट ने कहा कि हिरासत से रिहाई की मांग पर कोई फैसला लेना जमानत देना जैसा होगा. इस पर कोई फैसला कोर्ट दोनों पक्ष को पर्याप्त मौका देकर ही ले सकता है. कोर्ट ने कहा कि न्याय का तकाजा है कि कोर्ट सभी पक्षों को पर्याप्त मौका दे. ED को अगर आज केजरीवाल की ओर से पेश वकील की दलीलों पर जवाब देने के लिए  मौका नहीं मिलता तो ये ED के साथ ज्यादती होगी.

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कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल पक्ष की ये दलील गलत है कि ED को जवाब दाखिल करने की जरूरत नहीं है. हकीकत तो ये है कि ED का  जवाब  इस केस पर फैसला लेने के मद्देनजर बहुत अहमियत रखता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इस मामले में विस्तार से सुनकर आदेश पास करेगा. ये मानना गलत होगा कि ED की वो ही दलील रहेगी जो पिछले दिनों उसने निचली अदालत में रखी थी. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि केजरीवाल की ED हिरासत में रहने के दौरान जांच एजेंसी को नए तथ्य और सबूत मिले हो और वो कोर्ट के सामने रखना चाहती हो. इस केस पर कोई फैसला लेने में वो नए तथ्य बहुत अहम साबित हो सकते हैं.

Input: Arvind Singh

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