Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को दोषी करार देते चुनाव के परिणामों को अवैध करार दिया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत पर मुहर लगाई.
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Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए चुनाव के नतीजे रद्द कर दिए हैं. वहीं पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को दोषी करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई का आज दूसरा दिन था. बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी से पूछा था कि क्या आपने बैलेट पेपर्स पर निशान बनाए थे, जिसपर उन्होंने कहा था 'हां'.
CJI ने लगाई अनिल मसीह को लताड़
आज यानी 20 फरवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर सुनवाई चल रही थी. इस दौरान CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह से कई सवालों के जवाब मांगे. कोर्ट ने कहा कि चुनाव अधिकारी की सफाई ठीक नहीं है. उन्होंने खराब मतपत्रों पर अलग से निशान क्यों बनाया. इसपर अनिल मसीह ने सफाई दी कि मतपत्र खराब थे, जिसकी वजह से उसपर निशान बनाए गए.
पीठासीन अधिकरी दोषी करार
इसके बाद कोर्ट ने अनिल मसीह को लेकर कहा कि इन्होंने कोर्ट के सामने भी झूठा बयान दिया है. चुनाव में इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से इनको धांधली का दोषी माना जाता है. कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी से पूछा कि आखिर किन हालातों में वोटों को अवैध करार दिया जाता है. उन्होंने कहा कि जिन 8 बैलेट पेपर पर निशान बनाए गए और अयोग्य करार दिया वो आठों वोट आम आदमी उम्मीदवार को दिए गए थे. बता दें कि सिर्फ तीन ही सूरत में वोट अमान्य हो सकता है, जब एक से ज्यादा उम्मीदवार को वोट दिए गए हों. मतपत्र पर अलग से निशान बनाया गया हो या फिर वोटिंग का निशान ऐसा बनाया गया हो, जो स्पष्ठ न हो.
अरविंद केजरीवाल ने धन्यवाद दिया
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पीठासीन अधिकारी को दोषी करार दिया और चुनाव के परिणामों को भी रद्द कर दिया. साथ ही कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार की जीत करार दी है. वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने X(पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है.