Delhi News: कोर्ट के फैसले के बाद AAP MLA प्रकाश जारवाल को बर्खास्त करने की उठी मांग
Delhi Political News: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक प्रकाश जारवाल और उनके सहयोगी कपिल नागर को डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया है. जिसको लेकर बीजेपी ने उनको पार्टी से तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है.
Delhi News: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक प्रकाश जारवाल (AAP MLA Prakash Jarwal) और उनके सहयोगी कपिल नागर को एक डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया है. साथ ही कोर्ट ने उन्हें जबरन वसूली और धमकी देने के लिए आपराधिक साजिश रचने का दोषी भी ठहराया. इसके बाद दिल्ली की राजनीति में उबाल आने लगा है. बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा और शहजाद पूनावाला ने दिल्ली सरकार को जमकर घेरा.
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अपराधियों की शरणस्थली है. हम मांग करते हैं कि विधायक को तुरंत बर्खास्त किया जाए.
अपराध करना AAP का चरित्र
वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज AAP का मतलब 'आम आदमी पार्टी' नहीं है. इसका मतलब है 'अराजकतावादी अप्राधिकरण पार्टी'. आप विधायक को न सिर्फ आत्महत्या के लिए उकसाने बल्कि जबरन वसूली के लिए भी दोषी ठहराया गया है. इसका मतलब साफ है कि AAP का चरित्र आपराधिक पृष्ठभूमि का है. वह अपनी पार्टी के पहले नेता नहीं हैं, जिन्हें दोषी ठहराया गया है. इसलिए अपराध करना और अराजकता फैलाना उनका चरित्र बन गया है. भ्रष्टाचार के मामले में तलब होने पर अरविंद केजरीवाल उनके सामने पेश होने के बजाय पीड़ित होने का कार्ड खेलता है.
18 अप्रैल 2020 को मृतक डॉक्टर के बेटे ने दर्ज करवाई थी शिकायत
दरअसल, 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर के हहेमंत सिंह की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पिता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह 2005 से टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति का काम कर रहे थे. दिल्ली जल बोर्ड ने उनके पिता को कभी परेशान नहीं किया था. हालांकि जब से आरोपी प्रकाश जारवाल जीतकर आम आदमी पार्टी के विधायक बने, उन्होंने और उनके साथ काम करने वाले उनके सहयोगी कपिल नागर और अन्य लोगों ने उनके पिता को नियमित रूप से पैसे के लिए परेशान करना शुरू कर दिया.
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'काम में बाधा ड़ालते और पैसे के लिए परेशान करते थे आरोपी'
आरोप है कि आरोपी कपिल नागर, आरोपी प्रकाश जारवाल के कहने पर मासिक रकम लेता था और आरोपी प्रकाश जारवाल को देता था. आरोपी प्रकाश जारवाल दिल्ली जल बोर्ड का सदस्य था और मासिक रकम लिए बिना वह जल बोर्ड के साथ उनके टैंकरों को चलने की इजाजत नहीं देता था.
इस मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है- प्रकाश जारवाल का वकील
वहीं प्रकाश जारवाल के वकील रवि द्राल कहना है कि एफआईआर में केवल आईपीसी की धारा 306 और 34 का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हमें पता चला है कि उन्हें आईपीसी की धारा 306, 120 बी और 34 के तहत दोषी ठहराया गया है. साथ ही जबरन वसूली के लिए भी दोषी ठहराया गया है. इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. बाकी जज एविडेंस के हिसाब से देखेंगे कि आखिर कितनी सजा देनी है. फिलहाल कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 मार्च को रखी है.
13 मार्च को होगी राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई
दरअसल, दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) मनीष रावत ने बहस की. अदालत ने आरोपी व्यक्तियों और अभियोजन पक्ष को अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले को सुनवाई के लिए 13 मार्च को सूचीबद्ध किया गया है. 11 नवंबर 2021 को कोर्ट ने प्रकाश जारवाल, कपिल नागर और हरीश के खिलाफ आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में आरोप तय किए थे.